बालिका गृह यौन हिंसा : ब्रजेश सहित अन्य आरोपितों की सात फरवरी तक बढ़ी न्यायिक हिरासत की अवधि
02 आरोपितों के अधिवक्ताओं ने रिसीव किया पुलिस पेपर। 20 में से 19 आरोपितों के अधिवक्ताओं ने ले चुके पुलिस पेपर।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। बालिका गृह यौन हिंसा मामले में पटियाला जेल में बंद ब्रजेश ठाकुर सहित सभी आरोपितों की वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी कराई गई। इसमें बेउर जेल में बंद बाल संरक्षण इकाई के तत्कालीन निलंबित सहायक निदेशक रोजी रानी व निलंबित बाल संरक्षण पदाधिकारी रवि रोशन सहित अन्य आरोपित शामिल है।
मुजफ्फरपुर जेल में बंद साइस्ता परवीन उर्फ मधु सहित अन्य आरोपितों की भी पेशी कराई गई। विशेष कोर्ट ने सभी की न्यायिक हिरासत की अवधि सात फरवरी तक बढ़ा दी है। वहीं दो आरोपितों के अधिवक्ताओं को सीबीआइ ने गुरुवार को पुलिस पेपर सौंपा।
इसमें आरोपित किरण कुमारी व कृष्णा राम शामिल हैं। ये दोनों उन आरोपितों में शामिल हैं, जो पिछले दिनों पुलिस पेपर नहीं ले पाए थे। तीसरे आरोपित रामानुज ठाकुर की ओर से कोई अधिवक्ता नहीं है। इसलिए उसे पुलिस पेपर नहीं दिया गया।
रामानुज ने कोर्ट से की प्रार्थना
पेशी के दौरान आरोपित रामानुज ठाकुर उर्फ मामू ने विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश आरपी तिवारी से कहा कि आर्थिक कारणों से वह वकील नहीं रख सकता। मुकदमा में पैरवी के लिए उसने विशेष कोर्ट से अधिवक्ता मुहैया कराने की प्रार्थना की। विशेष कोर्ट के न्यायाधीश ने उसे निर्देश दिया कि जेल अधीक्षक के माध्यम से कोर्ट में अर्जी भिजवाएं। इस अर्जी की सुनवाई के बाद उचित होने पर उसे डिफेंस पैनल से अधिवक्ता मुहैया कराई जाएगी।
इन आरोपितों ने रिसीव किए पुलिस पेपर
दो तारीखों में 20 चार्जशीटेड आरोपितों में 19 की ओर से उसके अधिवक्ताओं ने पुलिस पेपर रिसीव किया है। इसमें ब्रजेश ठाकुर, इंदू कुमारी, मीनू देवी, मंजू देवी, चंदा देवी, नेहा कुमारी, हेमा मसीह, किरण कुमारी, रवि कुमार रोशन, विकास कुमार, दिलीप कुमार वर्मा, विजय कुमार तिवारी, गुड्डू कुमार पटेल उर्फ गुड्डू, किशन कुमार राम उर्फ कृष्णा उर्फ किशन, रोजी रानी, डॉ.अश्विनी उर्फ आसमनी, विक्की, रामाशंकर सिंह उर्फ मास्टर साहब उर्फ मास्टर जी व साइस्ता परवीन उर्फ मधु शामिल हैं।
आरोप तय की शुरू होगी प्रक्रिया
सभी 20 चार्जशीटेड आरोपितों को पुलिस पेपर मुहैया कराए जाने के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट में आरोप तय किए जाने की कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी।