पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के आधा दर्जन आरोपितों को भेजा गया बेऊर जेल
सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में न्यायिक हिरासत में मुजफ्फरपुर जेल में बंद छह आरोपितों को बेऊर (पटना) जेल भेजा गया है।
मुजफ्फरपुर। सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में न्यायिक हिरासत में मुजफ्फरपुर जेल में बंद छह आरोपितों को बेऊर (पटना) जेल भेजा गया है। इसमें सिवान के विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी, राजेश कुमार, सोनू कुमार सोनी, रिशु कुमार जायसवाल व सोनू कुमार गुप्ता शामिल हैं। इस मामले के आरोपित पूर्व सांसद शहाबुद्दीन दिल्ली के तिहाड़ जेल में तथा अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां भागलपुर जेल में बंद है।
पटना के विशेष कोर्ट में मामला हो चुका स्थानांतरित : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले की सुनवाई के लिए जिला जज ने माननीयों के लिए पटना के एडीजे-9 परशुराम सिंह यादव के विशेष कोर्ट में स्थानांतरित किया था। इस मामले में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन व अजहरूद्दीन बेग की वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट में पेशी होती रही है। वहीं, मुजफ्फरपुर जेल में बंद अन्य आरोपितों को पेशी के लिए कोर्ट लाया जाता था। अब इस मामले की पटना में सुनवाई होने के कारण विशेष कोर्ट में सभी की पेशी होगी। ऐसे में कोर्ट के आदेश से पटना के जेल में सभी को स्थानांतरित किया गया है।
यह है मामला : 13 मई, 2016 की शाम सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच सीबीआइ कर रही है। आरोपित पूर्व सासद शहाबुद्दीन सहित अन्य छह के खिलाफ सीबीआइ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। विशेष सीबीआइ कोर्ट ने चार्जशीट को संज्ञान लेते हुए मामले को सत्र विचारण के लिए जिला जज को भेजा था। जिला जज ने मामले को सत्र-विचारण के लिए एडीजे-9 वीरेंद्र कुमार की कोर्ट में भेजा था। पटना के विशेष कोर्ट में मामले को भेजे जाने से पहले इस कोर्ट में आरोपितों के खिलाफ आरोप तय किए जाने की प्रक्रिया चल रही थी। आरोपित अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां व सोनू कुमार गुप्ता की ओर से आरोप खारिज करने की अर्जी कोर्ट निरस्त कर चुका है। इसके विरुद्ध लड्डन मिया ने हाईकोर्ट में अपील करने के लिए समय माग रखा था।