पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड : जब्त पिस्टल विशेष कोर्ट में पेश करने का आदेश
सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में विशेष कोर्ट (एमपी / एमएलए मामले) के न्यायाधीश राधेश्याम शुक्ला ने जब्त पिस्टल व अन्य सामान पेश करने का आदेश दिया है।
मुजफ्फरपुर। सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में विशेष कोर्ट (एमपी / एमएलए मामले) के न्यायाधीश राधेश्याम शुक्ला ने जब्त पिस्टल व अन्य सामान पेश करने का आदेश दिया है। बुधवार को इस मामले में सीबीआइ ने गवाह के रूप में सिवान नगर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष सुबोध कुमार को पेश किया। फिलहाल वे मद्य निषेध विभाग पटना में डीएसपी हैं। विशेष कोर्ट में उनका मुख्य परीक्षण शुरू हुआ। जब्त पिस्टल व अन्य सामान पेश करने के बाद उनका मुख्य परीक्षण कराया जाएगा। इसके बाद बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण कराया जाएगा। विशेष कोर्ट ने इसके लिए गुरुवार का दिन मुकर्रर किया है। सोनू के घर से बरामद किया था पिस्टल : विशेष कोर्ट में गवाही में सुबोध कुमार ने कहा कि 25 मई 2016 को वह इस मामले के अनुसंधानकर्ता के साथ छापेमारी टीम में शामिल था। सोनू कुमार को उसके घर से सोए अवस्था में गिरफ्तार किया। उसके बिस्तर के सिरहाने से 7.65 एमएम की दो गोली के साथ एक पिस्टल बरामद हुआ। सोनू की स्वीकारोक्ति बयान भी उन्होंने दर्ज किया था। छापेमारी में विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी एवं रिशु कुमार के घर से अलग-अलग बाइक व मोबाइल की बरामदगी हुई थी। पिस्टल व बाइक का प्रयोग इस हत्याकांड में किया गया था। इसकी जब्ती सूची उन्होंने तैयार की थी।
तिहाड़ एवं भागलपुर जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी :
सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल में बंद पूर्व सांसद शहाबुद्दीन व भागलपुर जेल में बंद अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां की वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी हुई। मुजफ्फरपुर जेल में बंद अन्य आरोपितों को कोर्ट में पेश किया गया। अलग-अलग स्थानों पर रह रहे दो आरोपितों की वीडियो कांफ्रेंसिंग से एक साथ पेशी संभवत: पहली बार हुई है। इससे पहले लड्डन मियां के अधिवक्ता शरद सिन्हा मामले की सुनवाई के दौरान उसकी उपस्थिति कराने के लिए अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट की विशेष पहल की उन्होंने सराहना की। यह है मामला : 13 मई 2016 की शाम सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मार हत्या कर दी गई थी। पुलिस के बाद इस मामले की जाच सीबीआइ को सौंपी गई। पूर्व सासद शहाबुद्दीन सहित सात आरोपितों के विरुद्ध सीबीआइ ने कोर्ट में पिछले साल 21 अगस्त को चार्जशीट दाखिल किया था। विशेष सीबीआइ कोर्ट ने चार्जशीट को संज्ञान में लेकर सेशन ट्रायल चलाने के लिए जिला जज कोर्ट भेजा था। फिलहाल इस मामले का सत्र-विचारण एमपी/ एमएलए के मामले के लिए गठित एडीजे-छह के विशेष कोर्ट में चल रहा। ं