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यदि आपने अभी तक लाइसेंसी शस्त्र का सत्यापन नहीं कराया है तो प्रशासन ने दिया है एक और मौका, जानिए

पहले 14 व 15 सितंबर को सत्यापन किया गया था। इसके बाद 28 व 29 सितंबर को सभी थानों पर शस्त्र का सत्यापन किया जाएगा। अब भी कुछ लाइसेंस धारक सत्यापन नहीं करा सके हैं। इस तिथि को विस्तारित करते हुए 30 सितंबर से 3 अक्टूबर कर दिया गया है।

By Ajit KumarEdited By: Published: Wed, 30 Sep 2020 03:21 PM (IST)Updated: Wed, 30 Sep 2020 03:21 PM (IST)
भौतिक सत्यापन के लिए सभी थानों में मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है।

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। बिहार विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष व स्वच्छ वातावरण में संपन्न कराने को लेकर जिले के सभी लाइसेंसी आग्नेयास्त्र धारकों द्वारा धारित शस्त्रों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। इस कड़ी में पहले 14 व 15 सितंबर को सत्यापन किया गया था। इसके बाद 28 व 29 सितंबर को सभी थानों पर शस्त्र का सत्यापन किया जाएगा। अब भी कुछ लाइसेंस धारक सत्यापन नहीं करा सके हैं। ऐसे में उनकी सुविधा के लिए इस तिथि को एक बार फिर विस्तारित करते हुए इसे 30 सितंबर से 3 अक्टूबर कर दिया गया है।

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जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि नियमानुसार आग्नेयास्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण प्रत्येक तीन साल पर तथा भौतिक सत्यापन प्रत्येक साल कराना अनिवार्य है। भौतिक सत्यापन के लिए सभी थानों में मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर लाइसेंसी शस्त्र धारक अपने आम्र्स का सत्यापन करा लें। डीएम ने उपरोक्त प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारी को निर्धारित तिथियों को दिन के साढ़े दस से चार बजे शाम तक संबंधित थाना पर उपस्थित रहकर शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कर लाइसेंस पर अंकित करने का आदेश दिया है। सत्यापन नहीं कराने वालों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।  


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