दहेज हत्या में पति को सात साल का कारावास, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई सजा Muzaffarpur News
मामले के सत्र-विचारण के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-दो के न्यायाधीश श्रीनिवास नारायण सिंह ने उसे यह सजा सुनाई। सात अगस्त 2013 को दहेज के लिए की थी पत्नी की हत्या।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। दहेज की मांग को लेकर पत्नी की हत्या के दोषी सकरा थाना के धर्मपुर सुस्ता के राजेश राय को सात साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। मामले के सत्र-विचारण के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-दो के न्यायाधीश श्रीनिवास नारायण सिंह ने उसे यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजीव रंजन राजू ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्य पेश किया।
हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने को जलाई जा रही थी लाश
घटना सात अगस्त 2013 की है। समस्तीपुर जिला के ताजपुर थाना के बेरोखरा गांव निवासी उमेश राय ने थाने में केस दर्ज कराया था। इसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पुत्री चांदनी कुमारी की शादी 13 जून 2012 को हुई थी। कुछ दिनों बाद ही ट्रैक्टर खरीदने के लिए दो लाख रुपये की मांग उसके ससुरालवाले करने लगे। इसको पूरा नहीं करने पर चांदनी को प्रताडि़त व मारपीट की जाती थी। सात अगस्त 2013 को उसे सूचना मिली कि उसकी पुत्री की हत्या कर दी गई है। जब वह पुत्री के ससुराल पहुंचा तो उसकी लाश को जलाया जा रहा था। उसने इसकी सूचना पुलिस को दी थी।