पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में नौ माह में सुनवाई पूरी करने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश Muzaffarpur News
कुल 96 गवाह अब तक सात गवाहों को विशेष कोर्ट में पेश कर चुकी सीबीआइ। 27 अगस्त को होगी अगली सुनवाई।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड की सुनवाई पूरी करने को लेकर हाईकोर्ट ने नौ माह की डेडलाइन तय की है। आरोपित अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां की जमानत अर्जी की सुनवाई के बाद खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। मामले का सत्र विचारण विशेष कोर्ट में कोर्ट चल रहा है। सीबीआइ इस मामले में सात गवाह पेश कर चुकी है। उसकी अर्जी पर छह अन्य गवाहों को पेश करने के लिए विशेष कोर्ट सम्मन जारी की है। 27 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर की गई है।
सीबीआइ की चार्जशीट में 96 गवाह
सीबीआइ ने अपने चार्जशीट में 96 गवाह शामिल है। इसमें 58 निजी व 38 विभागीय गवाह है। सीबीआइ को 89 गवाह कोर्ट में पेश करना है।
यह है मामला
13 मई 2016 की शाम सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के बाद इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी गई। पूर्व सांसद सहित सात आरोपितों के विरुद्ध सीबीआइ ने कोर्ट में पिछले साल 21 अगस्त को चार्जशीट दाखिल की थी। विशेष सीबीआइ कोर्ट ने चार्जशीट को संज्ञान में लेकर सेशन ट्रायल चलाने के लिए जिला जज कोर्ट भेजा था। फिलहाल इस मामले का सत्र-विचारण एमपी / एमएलए के मामले के लिए गठित एडीजे-छह के विशेष कोर्ट में चल रहा।