ऑटो गार्बेज खरीद घोटाला : आरोपित जूनियर इंजीनियर की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली
भरत लाल चौधरी की अग्रिम जमानत अर्जी पर 16 अप्रैल को होगी सुनवाई। मामले में पांचों आरोपितों की अग्रिम जमानत की अर्जी विशेष न्यायालय (निगरानी) ने खारिज कर रखी है।
By Ajit KumarEdited By: Published: Tue, 09 Apr 2019 09:43 PM (IST)Updated: Tue, 09 Apr 2019 09:43 PM (IST)
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। ऑटो गार्बेज खरीद घोटाला के आरोपित नगर निगम के जूनियर इंजीनियर भरत लाल चौधरी की अग्रिम जमानत की अर्जी पर 16 अप्रैल को सुनवाई होगी। इसपर विशेष न्यायालय निगरानी में सुनवाई चल रही है। इस अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी।
मेयर सहित दस आरोपित
इस मामले में जांच के बाद मामला प्रथम दृष्टया सत्य पाए जाने पर मेयर सुरेश कुमार, तत्कालीन नगर आयुक्त रमेश रंजन प्रसाद, तत्कालीन प्रभारी नगर आयुक्त और अपर समाहर्ता डॉ. रंगनाथ चौधरी सहायक अभियंता महेंद्र सिंह, आपूर्तिकर्ता मोहन हिम्मत सिंगा सहित दस आरोपितों के खिलाफ निगरानी थाने में केस दर्ज कराई थी। पांचों आरोपितों की अग्रिम जमानत की अर्जी विशेष न्यायालय (निगरानी) ने खारिज कर रखी है। जबकि तत्कालीन प्रभारी नगर आयुक्त डॉ.रंगनाथ चौधरी को हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है।
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