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व्यावसायिक वाहन खरीदने को 50 फीसद अनुदान देगी सरकार, ये हैं प्रमुख शर्तें

ग्रामीण क्षेत्रों को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने व बेरोजगारों को रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू की गई है। हर पंचायत से पांच लोगों को व्यावसायिक वाहन के लिए सरकार अनुदान देगी।

By Edited By: Published: Thu, 20 Sep 2018 10:58 AM (IST)Updated: Thu, 20 Sep 2018 05:22 PM (IST)
व्यावसायिक वाहन खरीदने को 50 फीसद अनुदान देगी सरकार, ये हैं प्रमुख शर्तें
व्यावसायिक वाहन खरीदने को 50 फीसद अनुदान देगी सरकार, ये हैं प्रमुख शर्तें
मुजफ्फरपुर (जेएनएन) । ग्रामीण क्षेत्रों को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने व बेरोजगारों को रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना' शुरू की गई है। हर पंचायत से पांच लोगों को व्यावसायिक वाहन के लिए सरकार अनुदान देगी। अनुसूचित जाति-जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को अनुदान की राशि वाहन खरीद मूल्य के 50 फीसद या अधिकतर एक लाख तक होगी।
योजना की मुख्य बातें -
-चार से दस सीट की क्षमता वाले होंगे वाहन
-प्रत्येक पंचायत में पांच लोगों को मिलेगा लाभ
-एससी-एसटी को तीन, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के दो व्यक्ति को मिलेगा योजना का लाभ
-पांच वर्षो तक नहीं बेच सकेंगे वाहन।
ये हैं आवश्यक शर्तें - 
-लाभुक के पास हल्के मोटरयान चलाने के लिए अनिवार्य रूप से लाइसेंस हो
-न्यूनतम उम्र : 21 वर्ष
-सरकारी सेवा वालों को नहीं मिलेगा लाभ
पूर्व से नहीं होने चाहिए व्यावसायिक वाहन
ऑनलाइन होगा आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन देना होगा। जाति, आवासीय, उच्च योग्यता का प्रमाणपत्र, उम्र प्रमाणपत्र एवं लाइसेंस को अपलोड करने होंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी आवेदनों की जांच कर वरीयता सूची बनाएंगे।
प्रमुख तिथि :
आवेदन की तिथि : 27 सितंबर से 22 अक्टूबर तक
वरीयता सूची का निर्माण : 23 से 31 अक्टूबर
सूची का प्रकाशन : 19 नवंबर
आपत्ति : 19 से 26 नवंबर
आपत्ति निराकरण : 27 से 30 नवंबर
अंतिम सूची का प्रकाशन : एक दिसंबर
चयनित से अनुदान प्राप्ति के लिए आवेदन : दस दिसंबर से
आरटीजीएस से भुगतान : आवेदन प्राप्ति के सात दिनों के अंदर
इस बारे में डीटीओ मो. नजीर अहमद ने बताया कि 'ग्रामीण क्षेत्रों से प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचने में सुविधा को लेकर योजना शुरू की गई है। एससी-एसटी व अतिपिछड़ा वर्ग को रोजगार का अवसर भी मिलेगा।'

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