पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सीबीआइ पेश करेगी एफएसएल नमूना
पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में जांच के बाद पिस्तौल के सीलबंद का नमूना मंगलवार को सीबीआइ विशेष कोर्ट में पेश कर सकती है।
मुजफ्फरपुर। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में जांच के बाद पिस्तौल के सीलबंद का नमूना मंगलवार को सीबीआइ विशेष कोर्ट में पेश कर सकती है। पिछली तारीख को एडीजे-6 राधेश्याम शुक्ल के विशेष कोर्ट में सत्र-विचारण के दौरान पेश पिस्तौल की सील पर बचाव पक्ष ने आपत्ति जताई थी। बचाव पक्ष की ओर से इसकी सील में अंतर का दावा किया गया था। इसके नमूना को पेश नहीं किए जाने के कारण वस्तु-प्रदर्श के रूप में इसे विशेष कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। इससे सिवान नगर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष सुबोध कुमार की गवाही पूरी नहीं हो सकी। वहीं, तीन मोबाइल व जब्ती सूची को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया।
सोनू के घर से बरामद की गई थी पिस्तौल : विशेष कोर्ट में इससे पहले गवाही में सुबोध कुमार ने कहा था कि 25 मई 2016 को वह इस मामले के अनुसंधानकर्ता के साथ छापेमारी टीम में शामिल था। सोनू कुमार को उसके घर से सोए अवस्था में गिरफ्तार किया गया था। उसके बिस्तर के सिरहाने से 7.65 एमएम की दो गोली के साथ एक पिस्तौल बरामद हुई थी। सोनू के स्वीकारोक्ति बयान को भी उन्होंने दर्ज किया था। छापेमारी में विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी एवं रिशु कुमार के घर से अलग-अलग बाइक व मोबाइल बरामद हुए थे। पिस्तौल व व बाइक का प्रयोग इस हत्याकांड में किया गया था। इसकी जब्ती सूची उन्होंने तैयार की थी।
ये है मामला :13 मई 2016 की शाम सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मार हत्या कर दी गई थी। पुलिस के बाद इस मामले की जाच सीबीआइ को सौंपी गई। पूर्व सासद शहाबुद्दीन सहित सात आरोपितों के विरुद्ध सीबीआइ ने कोर्ट में पिछले साल 21 अगस्त को चार्जशीट दाखिल की थी। विशेष सीबीआइ कोर्ट ने चार्जशीट को संज्ञान में लेकर सेशन ट्रायल चलाने के लिए जिला जज कोर्ट भेजा था। फिलहाल, इस मामले का सत्र-विचारण एमपी/एमएलए के मामले के लिए गठित एडीजे-छह के विशेष कोर्ट में चल रहा।