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Journalist Rajdev Ranjan Murder case : विशेष कोर्ट में एफएसएल नमूना और पिस्तौल-गोली पेश Muzaffarpur News

Journalist Rajdev Ranjan Murder case बचाव पक्ष की ओर से सिवान नगर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष सुबोध कुमार का कराया गया प्रतिपरीक्षण।

By Ajit KumarEdited By: Published: Thu, 17 Oct 2019 09:00 AM (IST)Updated: Thu, 17 Oct 2019 09:00 AM (IST)
Journalist Rajdev Ranjan Murder case : विशेष कोर्ट में एफएसएल नमूना और पिस्तौल-गोली पेश Muzaffarpur News
Journalist Rajdev Ranjan Murder case : विशेष कोर्ट में एफएसएल नमूना और पिस्तौल-गोली पेश Muzaffarpur News

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सीबीआइ की ओर से विशेष कोर्ट में एफएसएल जांच की सील का नमूना, पिस्तौल व गोली, खोखा, पिलेट, घटनास्थल से जब्त मिट्टी पेश की गई। इसे जब्त करने वाले सिवान नगर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष सुबोध कुमार से सभी की पहचान भी कराई गई। बचाव पक्ष की ओर से तत्कालीन थानाध्यक्ष का प्रतिपरीक्षण कराया गया। यह पूरा नहीं हो पाया है। इसके लिए अगली तारीख 22 अक्टूबर मुकर्रर की गई है।

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शहाबुद्दीन सहित सभी आरोपितों की विशेष कोर्ट में पेशी

 बचाव पक्ष के अधिवक्ता शरद सिन्हा ने बताया कि तिहाड़ जेल में बंद आरोपित पूर्व सांसद शहाबुद्दीन व भागलपुर जेल में बंद अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और मुजफ्फरपुर जेल में बंद अन्य आरोपितों को कोर्ट में लाकर पेश किया गया।

सोनू के घर से बरामद की गई थी पिस्टल

 विशेष कोर्ट में गवाही में सुबोध कुमार ने कहा कि 25 मई 2016 को वह इस मामले के अनुसंधानकर्ता के साथ छापेमारी टीम में शामिल थे। सोनू कुमार को उसके घर से सोए अवस्था में गिरफ्तार किया। उसके बिस्तर के सिरहाने से 7.65 एमएम की दो गोली के साथ एक पिस्टल बरामद हुई। सोनू का स्वीकारोक्ति बयान भी उन्होंने दर्ज किया था। छापेमारी में विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी एवं रिशु कुमार के घर से अलग-अलग बाइक व मोबाइल की बरामदगी हुई थी। पिस्टल व बाइक का प्रयोग इस हत्याकांड में किया गया था। इसकी जब्ती सूची उन्होंने तैयार की थी।

तिहाड़ एवं भागलपुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी

 सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल में बंद पूर्व सांसद शहाबुद्दीन व भागलपुर जेल में बंद अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई। मुजफ्फरपुर जेल में बंद अन्य आरोपितों को कोर्ट में पेश किया गया।

यह है मामला

13 मई 2016 की शाम सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मार हत्या कर दी गई थी। पुलिस के बाद इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी गई। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन सहित सात आरोपितों के विरुद्ध सीबीआइ ने कोर्ट में पिछले साल 21 अगस्त को चार्जशीट दाखिल की थी। विशेष सीबीआइ कोर्ट इसे संज्ञान में लेकर सेशन ट्रायल चलाने के लिए जिला जज कोर्ट भेजा था। फिलहाल, इस मामले का सत्र-विचारण एमपी/एमएलए के मामले के लिए गठित एडीजे-छह के विशेष कोर्ट में चल रहा।  


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