चौदह साल पुराने मंजू देवी हत्याकांड में पूर्व विधायक सुनील कुमार पुष्पम को उम्रकैद Samastipur News
व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा। 50 हजार रुपये अर्थदंड भी राजद के पूर्व विधायक हैं सुनील कुमार पुष्पम।
समस्तीपुर, जेएनएन। करीब चौदह साल पुराने मंजू देवी हत्याकांड में व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रणव कुमार झा ने सोमवार को फैसला सुनाया। मामले में हसनपुर के पूर्व विधायक ( राजद) सुनील कुमार पुष्पम को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड का भी आदेश दिया। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। कोर्ट ने शनिवार को ही पूर्व विधायक को दोषी करार दिया था।
अभियोजन पक्ष से आठ साक्षियों का बयान कोर्ट में दर्ज कराया गया। जबकि, बचाव पक्ष से चार साक्षी का बयान दर्ज कराया गया। अभियोजन पक्ष से एपीपी गौरीशंकर मिश्र और बचाव पक्ष से अधिवक्ता परमेश्वर ङ्क्षसह ने अपना-अपना पक्ष रखा।
कोर्ट से लगाई गुहार
कोर्ट परिसर में सुनवाई पूरी होते ही सजायाफ्ता पूर्व विधायक की पत्नी माला पुष्पम ने रोते हुए न्यायाधीश से गुहार लगाई। बताया कि पति निर्दोष हैं। राजनीतिक दुश्मनी के चलते झूठा मुकदमा कर फंसाया गया। वहां पुत्र अमन कुमार, पुत्री नेहा कुमारी सहित दर्जनों लोग थे। सजा के बाद समर्थकों में मायूसी छा गई।
गोतनी ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी
घटना की बाबत बिथान थाना क्षेत्र के बिथान निवासी गर्भवती मंजू देवी की गोतनी कबूतरी देवी ने हसनपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह मंजू देवी के साथ दो अगस्त 2005 की सुबह छेछनी बाजार जा रही थी। इसी दौरान सिरसिया बांध पर मार्शल गाड़ी से पांच लोग उतरे। इनमें सुनील कुमार पुष्पम थे। उन्होंने बंदूक के कुंदे से मंजू देवी के पेरू में मारा। वह जख्मी होकर गिर पड़ी। उसे बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान छह अगस्त 2005 को उसकी मौत हो गई।