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मुजफ्फरपुर में फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन के खिलाफ प्राथमिकी का आदेश

माड़ीपुर में होटल के उद्घाटन में सड़क जाम करने का मामला, अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा के परिवाद पर आदेश जारी।

By Ajit KumarEdited By: Published: Sat, 03 Nov 2018 02:31 PM (IST)Updated: Sat, 03 Nov 2018 02:31 PM (IST)
मुजफ्फरपुर में फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन के खिलाफ प्राथमिकी का आदेश
मुजफ्फरपुर में फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन के खिलाफ प्राथमिकी का आदेश

मुजफ्फरपुर (जेएनएन)। माड़ीपुर में एक होटल के उद्घाटन के दौरान सड़क के सामने स्टेज बनाकर जाम लगाने के आरोप में अभिनेत्री रवीना टंडन व आयोजकों के खिलाफ काजीमोहम्मदपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा के परिवाद की सुनवाई के बाद सबजज प्रथम दीपक कुमार ने यह आदेश दिया है। अन्य आरोपितों में होटल के मालिक प्रणव कुमार व उमेश सिंह को भी आरोपित बनाया गया था। 

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यह है मामला : अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) के कोर्ट में 15 अक्टूबर को परिवाद दायर किया था। कहा था कि 12 अक्टूबर को उन्होंने देखा कि माड़ीपुर के निकट सड़क जाम है। पुलिस सड़क पर जमा भीड़ हटाने का प्रयास कर रही थी। पता चला कि माड़ीपुर ओवरब्रिज के निकट स्थित एक होटल का उद्घाटन करने फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन आई हैं।

 अन्य आरोपितों ने जानबूझ कर सड़क के पास स्टेज बना दिया था। भीड़ जुटा कर रोड जाम किया। इससे आम लोगों को परेशानी हुई। होटल के प्रचार-प्रसार के लिए सरकारी सड़क को घेर रखा था। बिना प्रशासनिक अनुमति सड़क पर कार्यक्रम हुआ। सीजेएम ने इस परिवाद को सुनवाई के लिए सबजज प्रथम दीपक कुमार के कोर्ट में भेजा था। 


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