बालिका गृह मामला: ब्रजेश ठाकुर पर कार्रवाई: आर्म्स का लाइसेंस रद
मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी मोहम्मद सोहैल ने बालिका गृह के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर का आर्म्स लाइसेंस निलंबित करते हुए 48 घंटे के भीतर उसे जमा करने का आदेश दिया है।
मुजफ्फरपुर [जेएनएन]। बालिका गृह कांड में मुख्य आरोपी जेल में बंद ब्रजेश ठाकुर के आर्म्स का लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी मोहम्मद सोहैल ने यह कार्रवाई की है। जिलाधिकारी ने नगर थाना से जारी एक पिस्टल व एक राइफल का लाइसेंस निलंबित करते हुए ब्रजेश ठाकुर को दो दिनों में इसे जमा करने का आदेश दिया गया है।
वहीं एक और कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी के ही आदेश पर सिविल सर्जन ने ब्रजेश ठाकुर का नाम जिला रोगी कल्याण समिति से भी हटा दिया है।
मालूम हो कि सेवा संकल्प व विकास समिति द्वारा संचालित बालिका गृह में 34 लड़कियों से दुष्कर्म की बात सामने आई थी। इसमें संस्था के संरक्षक ब्रजेश ठाकुर समेत दस लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके बाद ब्रजेश को मिलने वाली सभी सरकारी सुविधाएं एक-एक कर वापस ली जा रहीं।
इसके पहले उसके पारिवारिक अखबार को दिए जाने वाले सरकारी विज्ञापन को बंद कर दिया गया है। संस्था को समाज कल्याण विभाग व स्वास्थ्य विभाग ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। वहीं मान्यता प्राप्त पत्रकार का दर्जा भी उससे छीन लिया गया है।