नए भू-अर्जन अधिनियम के तहत मांगी राशि
मुजफ्फरपुर-पूसा पथ में पिलखी घट के समीप बूढ़ी गंडक नदी पर बनने वाले आरसीसी पुल के पहुंच पथ निर्माण के लिए नए भू-अर्जन अधिनियम के तहत राशि की मांग पुल निगम ने की है।
By Edited By: Published: Sun, 04 Sep 2016 01:36 AM (IST)Updated: Sun, 04 Sep 2016 01:36 AM (IST)
मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर-पूसा पथ में पिलखी घट के समीप बूढ़ी गंडक नदी पर बनने वाले आरसीसी पुल के पहुंच पथ निर्माण के लिए नए भू-अर्जन अधिनियम के तहत राशि की मांग पुल निगम ने की है। इस संबंध में पुल निर्माण निगम ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को पत्र लिखा है। पुल के पहुंच पथ के लिए स्वीकृत प्राक्कलित राशि 2 करोड़ 70 लाख 99 हजार 284 रुपये है। इसके तहत 2 करोड़ 11 लाख 42 हजार 50 रुपये का चेक भू-स्वामियों के भुगतान के लिए उपलब्ध कराया गया जो बिहार भू-अर्जन अधिनियम 1984 अधिनियम के मुताबिक है। पुल निर्माण निगम ने भू-अर्जन अधिनियम 2013 के तहत भू-धारियों की राशि देने की मांग की है।
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