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पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में विशेष कोर्ट में गवाही देने से गवाह का इन्कार

मुजफ्फरपुर पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सीबीआइ ने गुरुवार विशेष कोर्ट में सिवान सदर अस्पताल के कर्मचारी को गवाह के रूप में पेश किया।

By JagranEdited By: Published: Fri, 20 Sep 2019 12:53 AM (IST)Updated: Fri, 20 Sep 2019 06:38 AM (IST)
पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में विशेष कोर्ट में गवाही देने से गवाह का इन्कार
पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में विशेष कोर्ट में गवाही देने से गवाह का इन्कार

मुजफ्फरपुर : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सीबीआइ ने गुरुवार विशेष कोर्ट में सिवान सदर अस्पताल के कर्मचारी विनोद कुमार वर्मा को गवाह के रूप में पेश किया। उन्होंने कोर्ट में गवाही देने से इन्कार कर दिया। हालांकि इस संबंध में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को भी होगी। सीबीआइ 12वें गवाह को विशेष कोर्ट में पेश कर सकती है।

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कोर्ट में पेश नहीं किया गया वस्तु प्रदर्श : बुधवार को विशेष कोर्ट ने इस घटना से संबंधित वस्तु प्रदर्श (जब्त पिस्टल व अन्य समान) पेश करने का आदेश दिया था। गुरुवार को सीबीआइ ने यह प्रदर्श पेश नहीं किया। सिवान के तत्कालीन नगर थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार भी अपनी गवाही पूरी कराने को लेकर विशेष कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुए। तिहाड़ एवं भागलपुर जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी :

सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल में बंद पूर्व सांसद शहाबुद्दीन व भागलपुर जेल में बंद अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां की वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी हुई। मुजफ्फरपुर जेल में बंद अन्य आरोपितों को कोर्ट में पेश किया गया। यह है मामला :

13 मई 2016 की शाम सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मार हत्या कर दी गई थी। पुलिस के बाद इस मामले की जाच सीबीआइ को सौंपी गई। पूर्व सासद शहाबुद्दीन सहित सात आरोपितों के विरुद्ध सीबीआइ ने कोर्ट में पिछले साल 21 अगस्त को चार्जशीट दाखिल किया था। विशेष सीबीआइ कोर्ट ने चार्जशीट को संज्ञान में लेकर सेशन ट्रायल चलाने के लिए जिला जज कोर्ट भेजा था। फिलहाल इस मामले का सत्र-विचारण एमपी / एमएलए के मामले के लिए गठित एडीजे-छह राधेश्याम शुक्ला के विशेष कोर्ट में चल रहा। ं


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