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कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद व दिग्विजय सिंह के विरुद्ध मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में परिवाद

Muzaffarpur News आरोपितों में पूर्व वित्तमंत्री पी.चिदंबरम भी हैं शामिल सलमान खुर्शीद की पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या में विवादास्पद लेखन का मामला इससे पहले भी मुजफ्फरपुर में देश के कई द‍िग्‍गज नेताओं पर पर‍िवाद दायर हो चुका है।

By Dharmendra Kumar SinghEdited By: Published: Sat, 20 Nov 2021 08:03 PM (IST)Updated: Sat, 20 Nov 2021 08:03 PM (IST)
मुजफ्फरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में परिवाद।

मुजफ्फरपुर, जासं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद व अन्य के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया है। अन्य आरोपितों में पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी.चिदंबरम व मध्यपदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शामिल हैं। इसे नगर थाना के सिकंदरपुर मोहल्ला निवासी मिशन अगेन पीएम के प्रदेश महामंत्री आचार्य चंद्रकिशोर पराशर ने दाखिल किया है। इसमें सलमान खुर्शीद की पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या में ह‍िंदू धर्म के विरुद्ध विवादास्पद लेखन को आधार बनाया है। कोर्ट ने परिवाद को सुनवाई पर रखा है। इसके लिए 30 नवंबर की तिथि निर्धारित की है।

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ये है मामला 

परिवाद में आचार्य चंद्रकिशोर पराशर ने कहा है कि सलमान खुर्शीद सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लेखक हैैं। इस पुस्तक के सेफरोन स्काई नामक अध्याय में उन्होंने जान-बूझकर ह‍िंदुत्व व ह‍िंदूवादी संगठनों की तुलना आइएसआइएस और बोको हरम जैसे खतरनाक व राष्ट्रविरोधी आतंकवादी संगठनों से की है। इस पुस्तक का लोकार्पण पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री व मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया। आरोपितों ने भड़काऊ भाषण भी दिया। विभिन्न समाचार माध्यमों इसे प्रचारित व प्रसारित भी किया गया। यह देख व सुनकर उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे बीमार हो गए।

मुशहरी के सीओ के विरुद्ध सीजेएम कोर्ट में परिवाद

मुशहरी के सीओ सुधांशु शेखर व अन्य के विरुद्ध सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया है। यह परिवाद नगर थाना के डा.सिद्दीकी लेन निवासी विजय प्रसाद साहु ने दायर किया है। परिवाद में पूर्व में हलका नंबर सात व वर्तमान में हलका संख्या एक के राजस्व कर्मचारी देवनारायण देव, मिठनपुरा थाना के कन्हौली विशुनदत्त के केदार राय, मालीघाट चौक के मो.जावेद, प्रेम कुमार यादव, अशोक कुमार व विजय कुमार यादव को भी आरोपित बनाया गया है। कोर्ट ने परिवाद को सुनवाई पर रखा है। सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। आरोपितों पर जमाबंदी में हेराफेरी का आरोप लगाया गया है।

परिवाद में विजय प्रसाद साहु ने कहा है कि उसकी भाभी शकुंतला गुप्ता की लकडढ़ाही व छोटी सरैयागंज में है। उससे रुपये की मांग की जा रही थी। रुपये नहीं देेने पर उसकी भाभी के नाम की जमीन की जमाबंदी में हेराफेरी कर दूसरे के नाम कर दिया गया।


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