Cases of burning student alive : आरोपित को जमानत मिलने पर एपीपी व महिला थानाध्यक्ष के खिलाफ शिकायत
Cases of burning student alive अहियापुर में छात्रा को जिंदा जलाने के मामले में आरोपित को जमानत मिलने का मामला। छात्रा की मां ने जिलाधिकारी से की शिकायत।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। अहियापुर में छात्रा को जिंदा जलाने के आरोपित मुकेश कुमार को जमानत मिलने में अपर लोक अभियोजक एपीपी की मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। छात्रा की मां ने जिलाधिकारी को आवेदन सौंपा है।
आवेदन में उसने कहा है कि मुकेश कुमार की जमानत की अर्जी की सुनवाई के दौरान कोर्ट की ओर से सात बार केस डायरी की मांग पुलिस से की गई। केस डायरी नहीं आने के कारण आरोपित को जमानत मिल गई। उसने आरोप लगाया है कि अपर लोक अभियोजक कृष्णदेव साह ने आरोपित व पुलिस से मिलीभगत कर केस डायरी उपलब्ध नहीं कराया।
प्राथमिकी के बाद हत्या की जुड़ी धारा की न्यायालय में जानकारी नहीं दी और निचली अदालत का अभिलेख की मांग कराई। इन आरोपों का अपर लोक अभियोजक कृष्णदेव साह ने निराधार बताया है। उन्होंने बताया कि जमानत अर्जी का उन्होंने कोर्ट में जमकर विरोध किया। प्राथमिकी में छोटे-छोटे अक्षरों में मुकेश कुमार की संलिप्तता की बात लिखी गई थी। इस पर कोर्ट को आशंका हुई और पुलिस से केस डायरी की मांग की गई, लेकिन पुलिस की ओर से केस डायरी पेश नहीं की गई।
उधर, जनहित मंच के सचिव सुशील कुमार सिंह ने पुलिस महानिदेशक को आवेदन भेजा है। इसमें महिला थानाध्यक्ष आभा रानी पर आरोपितों से मिलीभगत करने व अनुसंधान में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। इन आरोपों का महिला थानाध्यक्ष आभा रानी ने खंडन किया है। उन्होंने बताया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं मिल पाई थी।