तीन नवंबर से एनएच के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के भू-धारियों को मिलेगा मुआवजा
मझौली से चरौत एनएच-527 सी फोर लेन सड़क के लिए गायघाट व कटरा अंचलों के लिए मुआवजा का शिविर लगाकर होगा वितरण।
मुजफ्फरपुर (जेएनएन) । राष्ट्रीय राजमार्ग 527सी के मझौली-चरौत खंड के लिए अधिग्रहण की गई जमीन का मुआवजा तीन नवंबर से दिया जाएगा। गायघाट व कटरा अंचल के भू-धारियों को प्रखंड कार्यालय में लगे शिविर में मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी मो. उमैर ने भू-धारियों के लिए सूचना जारी की है। मुआवजा पूर्वाह्न 11 बजे से वितरित किया जाएगा।
गायघाट प्रखंड मुख्यालय में इन मौजे की जमीन का मुआवजा का वितरण
- हसनागढ़ी (141) - तीन नवंबर
- भूसरा (140) - पांच नवंबर
कटरा प्रखंड मुख्यालय में इन मौजे की जमीन का मुआवजा का वितरण
- राजाडीह उर्फ सलेमपुर (168) - आठ नवंबर
- देवगन (169) एवं राजाडीह उर्फ सलेमपुर (168 शेष) - दस नवंबर
- धनौर (172) - 15 नवंबर
- रामखंगुरा (205) - 22 नवंबर
- चकमहीउद्दीन उर्फ विशुनपट्टी (204) - 24 नवंबर
- पहसौल (202) - 26 नवंबर
- विशुनपुर (185) - 28 नवंबर
- सैदपुर (186) -29 नवंबर
मुआवजा राशि के लिए यह लाना होगा जरूरी
- खतियान या केवाला
- अपडेट लगान रसीद। इसमें खाता व खेसरा संख्या एवं रकवा दर्ज हो
- एलपीसी
- सीओ से जारी वंशावली या पारिवारिक सदस्यता प्रमाण-पत्र
- बंटवारा से संबंधित कागजात या सहमति या शपथ पत्र
- सौ-सौ रुपये के दो गैर न्यायिक स्टांप पेपर
- बैंक पासबुक।
- आधार कार्ड
- एक रुपये का राजस्व टिकट