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तीन नवंबर से एनएच के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के भू-धारियों को मिलेगा मुआवजा

मझौली से चरौत एनएच-527 सी फोर लेन सड़क के लिए गायघाट व कटरा अंचलों के लिए मुआवजा का शिविर लगाकर होगा वितरण।

By Ajit KumarEdited By: Published: Tue, 30 Oct 2018 12:01 AM (IST)Updated: Tue, 30 Oct 2018 08:00 AM (IST)
तीन नवंबर से एनएच के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के भू-धारियों को मिलेगा मुआवजा
तीन नवंबर से एनएच के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के भू-धारियों को मिलेगा मुआवजा

मुजफ्फरपुर (जेएनएन) । राष्ट्रीय राजमार्ग 527सी के मझौली-चरौत खंड के लिए अधिग्रहण की गई जमीन का मुआवजा तीन नवंबर से दिया जाएगा। गायघाट व कटरा अंचल के भू-धारियों को प्रखंड कार्यालय में लगे शिविर में मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी मो. उमैर ने भू-धारियों के लिए सूचना जारी की है। मुआवजा पूर्वाह्न 11 बजे से वितरित किया जाएगा।

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गायघाट प्रखंड मुख्यालय में इन मौजे की जमीन का मुआवजा का वितरण

- हसनागढ़ी (141) - तीन नवंबर

- भूसरा (140) - पांच नवंबर

कटरा प्रखंड मुख्यालय में इन मौजे की जमीन का मुआवजा का वितरण

- राजाडीह उर्फ सलेमपुर (168) - आठ नवंबर

- देवगन (169) एवं राजाडीह उर्फ सलेमपुर (168 शेष) - दस नवंबर

- धनौर (172) - 15 नवंबर

- रामखंगुरा (205) - 22 नवंबर

- चकमहीउद्दीन उर्फ विशुनपट्टी (204) - 24 नवंबर

- पहसौल (202) - 26 नवंबर

- विशुनपुर (185) - 28 नवंबर

- सैदपुर (186) -29 नवंबर

मुआवजा राशि के लिए यह लाना होगा जरूरी

- खतियान या केवाला

- अपडेट लगान रसीद। इसमें खाता व खेसरा संख्या एवं रकवा दर्ज हो

- एलपीसी

- सीओ से जारी वंशावली या पारिवारिक सदस्यता प्रमाण-पत्र

- बंटवारा से संबंधित कागजात या सहमति या शपथ पत्र

- सौ-सौ रुपये के दो गैर न्यायिक स्टांप पेपर

- बैंक पासबुक।

- आधार कार्ड

- एक रुपये का राजस्व टिकट


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