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व्यावसायिक वाहनों को निजी में अब कराया जा सकेगा परिवर्तित, डीटीओ को मिला इसका अधिकार

परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश, कम से कम दो वर्ष पुराना होना चाहिए वाहन, पहले डीएम को था यह अधिकार, हल्के व छोटे व्यावसायिक वाहन पर लागू होगा नया नियम।

By Ajit KumarEdited By: Published: Wed, 16 Jan 2019 03:22 PM (IST)Updated: Wed, 16 Jan 2019 03:40 PM (IST)
व्यावसायिक वाहनों को निजी में अब कराया जा सकेगा परिवर्तित, डीटीओ को मिला इसका अधिकार

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। अगर आप अपने व्यावसायिक वाहन को निजी में परिवर्तित कराना चाह रहे तो परिवहन विभाग का नया नियम इसमें मदद करेगा। विभाग द्वारा जारी आदेश में अब डीटीओ को ही व्यावसायिक वाहनों को निजी में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया है। पहले यह अधिकार जिलाधिकारी के पास था। विभाग ने 24 वर्ष पुराने नियम में यह बदलाव किया है। नये नियम से लोगों को काफी सुविधाएं हो जाएगी।

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    विभाग के सचिव द्वारा डीएम व डीटीओ को जारी पत्र में कहा गया है कि विभिन्न समीक्षा बैठक में यह जानकारी मिली की वाहन मालिक छोटे व हल्के व्यावसायिक वाहनों को निजी वाहन के रूप में परिवर्तित करना चाह रहे। मगर, कई शर्तों के कारण वे ऐसा नहीं कर पा रहे। जिले के महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त होने के कारण डीएम के स्तर से ये मामले लंबित रह जाते थे। इसे देखते हुए अब डीटीओ स्तर से ही यह कार्य हो सकेगा।

वाहन मालिक आर्थिक रूप से मजबूत हों

डीटीओ को दिए गए इस अधिकार में कई शर्त को भी जोड़ा गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह देखना होगा कि वाहन मालिक को आर्थिक रूप से मजबूत हो। ऐसा नहीं होने की स्थिति में वे निजी वाहनों का इस्तेमाल व्यावसायिक रूप से कर सकते हैं। वहीं वाहनों का कम से कम दो वर्षों तक व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल होने के बाद ही यह परिवर्तन हो सकेगा।

    डीटीओ यह भी देखेंगे कि वाहन पर किसी तरह का टैक्स बकाया नहीं हो। साथ ही परिवर्तन से किसी तरह के राजस्व की हानि नहीं होनी चाहिए। डीटीओ नजीर अहमद ने कहा कि विभाग का निर्देश आ गया है। जो भी विभाग की शर्त के अनुसार व्यावसायिक वाहनों को निजी में परिवर्तित किया जाएगा।


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