Move to Jagran APP

बालिका गृह मामला : साकेत कोर्ट में गवाही के लिए सीबीआइ ने चार को भेजा नोटिस

मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर के पारिवारिक प्रेस के संपादक मशीनमैन एनजीओ के अकाउंटेंट की अगले माह होगी गवाही। जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड से जुड़ी महिला की गवाही भी होगी दर्ज।

By Ajit KumarEdited By: Published: Fri, 07 Jun 2019 09:09 PM (IST)Updated: Fri, 07 Jun 2019 09:09 PM (IST)
बालिका गृह मामला : साकेत कोर्ट में गवाही के लिए सीबीआइ ने चार को भेजा नोटिस
बालिका गृह मामला : साकेत कोर्ट में गवाही के लिए सीबीआइ ने चार को भेजा नोटिस

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। बालिका गृहकांड में सीबीआइ ने चार लोगों को गवाही के लिए दिल्ली के साकेत स्थित विशेष पॉक्सो कोर्ट में उपस्थित होने का नोटिस दिया है। इसमें दो मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर के पारिवारिक प्रेस से व एक उसके एनजीओ से जुड़ा कर्मचारी है। एक महिला गवाह पटना जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड की सदस्य हैं। चारों को अगले माह अलग-अलग तारीख में साकेत कोर्ट में उपस्थित होकर अपनी गवाही दर्ज करानी है। सीबीआइ ने अपने विशेष दूत के माध्यम से सभी को नोटिस तामिल कराया है। इससे पहले नगर निगम के एक कर्मचारी को भी गवाही के लिए नोटिस दिया गया था। 

loksabha election banner

इन्हें देनी है गवाही

मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर के पारिवारिक प्रेस में संपादक रहे सीतामढ़ी के कृष्णमोहन ने बताया कि सीबीआइ की ओर से उन्हें नोटिस मिला है। उन्हें तीन जुलाई को साकेत कोर्ट में हाजिर होना है। वे वहां हाजिर होने के लिए तैयार हैं। गुरुवार को सीबीआइ के एक अधिकारी ने उन्हें मोबाइल पर कॉल कर गवाही देने की तारीख मुकर्रर होने की बात बताई थी।

 शुक्रवार को वे दिल्ली जाने के लिए टिकट लेने स्टेशन पर गए थे, इसी बीच सीबीआइ के एक अधिकारी नोटिस लेकर पहुंचे। उनके परिजन ने नोटिस लिया है। उनके अलावा ब्रजेश ठाकुर की संस्था सेवा संकल्प व विकास समिति के अकाउंटेंट केपी गुप्ता को चार जुलाई, जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड के पटना निवासी अंजू को छह जुलाई को और प्रेस के हेड मशीन मैन श्याम सिंह को 11 जुलाई को दिल्ली स्थित साकेत कोर्ट में हाजिर होकर अपनी गवाही दर्ज करानी है।  

लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.