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बालिका गृह कांड मामला : सीबीआइ ने आरोपित रामाशंकर व विक्की को कोर्ट में किया पेश, भेजा गया जेल

दोनों आरोपित सीबीआइ की रिमांड पर थे जिनकी रिमांड अवधि मंगलवार को पूरी हुई, पांच दिनों से जांच एजेंसी के रिमांड पर थे दोनों।

By Ajit KumarEdited By: Published: Tue, 22 Jan 2019 04:05 PM (IST)Updated: Tue, 22 Jan 2019 04:05 PM (IST)
बालिका गृह कांड मामला : सीबीआइ ने  आरोपित रामाशंकर व विक्की को  कोर्ट में किया पेश, भेजा गया जेल
बालिका गृह कांड मामला : सीबीआइ ने आरोपित रामाशंकर व विक्की को कोर्ट में किया पेश, भेजा गया जेल
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। बालिका गृह यौन हिंसा मामले में आरोपित रामाशंकर सिंह उर्फ मास्टर व विक्की को विशेष पॉक्सो कोर्ट में मंगलवार को पेश किया गया। इसके बाद दोनों को जेल भेजने का आदेश कोर्ट ने दिया। दोनों आरोपित सीबीआइ की रिमांड पर थे जिनकी रिमांड अवधि मंगलवार को पूरी होने पर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि दोनों को एक बार फिर से सीबीआइ अपने रिमांड पर लेने की तैयारी की थी लेकिन कोर्ट ने उन्हें रिमांड पर लेने का आदेश नहीं दिया। 
रिमांड अवधि के दौरान दोनों से जांच एजेंसी ने गहन पूछताछ की जहां उससे कई अहम जानकारियां मिली। कोर्ट में दोनों को पेश करने के बाद उनकी रिमांड अवधि बढ़ाने को लेकर सीबीआइ ने अर्जी दाखिल किया गया था।पांच दिनों की सीबीआइ रिमांड पर है रामाशंकर व विक्की
मामले में सीबीआइ ने रामाशंकर व विक्की को गिरफ्तारी के बाद पांच दिनों के रिमांड पर लिया था। विक्की की गिरफ्तारी 12 जनवरी को सदर थाना इलाके से हुई थी। उसे सीबीआइ ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उसी दिन विक्की को कोर्ट में पेश किया था। तब उसकी अर्जी पर कोर्ट ने उसे पांच दिनों की रिमांड पर भेजा था।
      15 जनवरी को रामाशंकर सिंह ने विशेष कोर्ट में पेश किया था। उसे उसी दिन न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सीबीआइ की अर्जी पर 18 जनवरी को रामाशंकर को पहली बार व दूसरी बार विक्की को पांच-पांच दिनों की रिमांड पर भेजा था।
पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर जांच में जुटी सीबीआइ
दोनों आरोपितों से रिमांड अवधि के दौरान पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर सीबीआइ आगे की जांच में जुट गई है। पूछताछ में मिली जानकारी का खुलासा फिलहाल सीबीआइ नहीं कर रही है।

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