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नवरुणा हत्याकांड : सुनवाई में नहीं पहुंचे सीबीआइ अधिकारी व पीडि़त परिवार के सदस्य

सुनवाई की अगली तिथि 5 अप्रैल की मुकर्रर। अधिवक्ता रंजना सिंह ने कोर्ट में आवेदन देकर सीबीआइ को मामले की प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश देने का किया था अनुरोध।

By Ajit KumarEdited By: Published: Fri, 08 Mar 2019 10:24 PM (IST)Updated: Fri, 08 Mar 2019 10:24 PM (IST)
नवरुणा हत्याकांड : सुनवाई में नहीं पहुंचे सीबीआइ अधिकारी व पीडि़त परिवार के सदस्य
नवरुणा हत्याकांड : सुनवाई में नहीं पहुंचे सीबीआइ अधिकारी व पीडि़त परिवार के सदस्य

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। नवरुणा हत्याकांड मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को सीबीआइ के प्रतिनिधि अदालत नहीं पहुंचे। विशेष सीबीआइ के प्रभारी न्यायाधीश राजीव रंजन सिंह के कोर्ट मे सुनवाई के दौरानं न तो सीबीआइ की ओर से कोई और न ही नवरुणा के परिवार की ही ओर से कोई पहुंचा। इसके बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई केलिए 5 अप्रैल की अगली तिथि मुकर्रर की है।

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 कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार पिछली तिथि को कांड की सूचक नवरुणा की मां मैत्री चक्रवर्ती की ओर से उनकीअधिवक्ता रंजना सिंह ने कोर्ट में आवेदन देकर न्यायालय से कहा कि सीबीआइ को मामले की प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया जाए। अधिवक्ता ने न्यायालय से अनुरोध किया कि इस मामले में सीबीआइ ने अबतक क्या किया यह हमलोगों को भी पता चले।

 न्यायालय ने रंजना सिंह के आवेदन को सीबीआइ को रिसीव कराने का आदेश देते हुए सुनवाई के लिए आठ मार्च की तिथि निर्धारित की थी। पिछली सुनवाई के दौरान भी सीबीआइ की ओर से किसी भी अधिकारी या अनुसंधानक के नहीं पहुंचने से न्यायालय को सुनवाई की तिथि आगे बढ़ानी पड़ी थी। हालांकि सुनवाई को लेकर कोर्ट मेंं गहमा-गहमी बनी रही।  


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