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बालिका गृह यौन हिंसा : ब्रजेश सहित अन्य आरोपितों को सीबीआइ ने सौंपा पुलिस पेपर

पिछली तारीख को कागजात अधूरे होने के कारण आरोपितों को नहीं दिया जा सका था पुलिस पेपर। पीडि़ता की गोपनीयता कायम रखते हुए पूरे दस्तावेज के साथ आरोपितों को दें पुलिस पेपर।

By Ajit KumarEdited By: Published: Tue, 29 Jan 2019 05:01 PM (IST)Updated: Tue, 29 Jan 2019 05:01 PM (IST)
बालिका गृह यौन हिंसा : ब्रजेश सहित अन्य आरोपितों को सीबीआइ ने सौंपा पुलिस पेपर

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। बालिका गृह यौन हिंसा मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद ब्रजेश ठाकुर सहित अन्य आरोपितों को मंगलवार को सीबीआइ ने विशेष पॉक्सो कोर्ट के माध्यम से पुलिस पेपर सौंपा। आरोपितों की ओर से इसे उसके अधिवक्ता ने प्राप्त किया। इन सभी के खिलाफ सीबीआइ ने पिछले महीने चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने इसे संज्ञान लिया था।

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 पिछली तारीख को पूरे दस्तावेज संलग्न नहीं होने के कारण विशेष पॉस्को कोर्ट ने सीबीआइ को पुलिस पेपर देने से मना कर दिया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि पीडि़ता की गोपनीयता को कायम रखते हुए सभी संबंधित दस्तावेज के साथ पुलिस पेपर आरोपितों को उपलब्ध कराएं।

पुलिस पेपर में होगे आरोपितों के विरुद्ध लगाए गए आरोप

पुलिस पेपर में आरोपितों के विरुद्ध सीबीआइ की ओर से दाखिल आरोप पत्र व अन्य कागजात होते हैं। इसके माध्यम से आरोपितों को बताया गया है कि अनुसंधान के बाद जांच एजेंसी की ओर से दाखिल आरोप पत्र में उनके खिलाफ क्या-क्या आरोप लगाए गए हैं। पुलिस पेपर दिए जाने के बाद अब इस मामले में आरोपितों के विरुद्ध आरोप तय किए जाने और फिर सेशन-ट्रायल चलाने की प्रक्रिया शुरू होगी।


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