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नवरुणा मामला : सीबीआइ ने विशेष कोर्ट में दाखिल नहीं किया प्रगति प्रतिवेदन Muzaffarpur News

कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए सीबीआइ के कोई अधिकारी। 26 जुलाई को होगी अगली सुनवाई।

By Ajit KumarEdited By: Published: Thu, 04 Jul 2019 09:03 PM (IST)Updated: Thu, 04 Jul 2019 09:03 PM (IST)
नवरुणा मामला : सीबीआइ ने विशेष कोर्ट में दाखिल नहीं किया प्रगति प्रतिवेदन Muzaffarpur News

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। नवरुणा मामले में सीबीआइ विशेष कोर्ट में गुरुवार को प्रगति प्रतिवेदन दाखिल नहीं कर सकी। मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआइ के कोई अधिकारी जवाब देने के लिए विशेष कोर्ट में उपस्थित नहीं थे। नवरुणा की मां मैत्रेयी चक्रवती के अधिवक्ता रंजना सिंह ने कोर्ट के समक्ष यह मामला उठाया। विशेष कोर्ट की ओर से उन्हें कहा गया कि सीबीआइ के विशेष लोक अभियोजक को आदेश की प्रति हस्तगत करा दी गई है।

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 पिछली तारीख को नवरुणा की मां की ओर से विशेष कोर्ट के समक्ष अर्जी दाखिल की गई थी। प्रगति प्रतिवेदन दाखिल करने के लिए कोर्ट से सीबीआइ को आदेशित करने की प्रार्थना की गई थी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 26 जुलाई को अगली तारीख मुकर्रर की है। 

यह है मामला

18 सितंबर 2012 की रात नगर थाना के जवाहरलाल रोड स्थित अपने आवास से सोए अवस्था में नवरुणा का अपहरण कर लिया गया था। लगभग ढाई माह बाद उसके घर के पास के नाला से मानव कंकाल मिला। डीएनए जांच से यह नवरुणा का साबित हुआ। शुरू में मामले की जांच पुलिस ने व बाद में सीआइडी ने की। जब कोई नतीजा नहीं निकला तो मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी गई। फरवरी 2014 से सीबीआइ इस मामले की जांच कर रही है।  


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