पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड : विशेष कोर्ट में दूसरे गवाह को पेश कर सकती सीबीआइ
सीबीआइ ने 28 मार्च को आशा रंजन को विशेष कोर्ट में की थी पेश। तब विशेष कोर्ट में दर्ज की गई थी उनकी गवाही। सीबीआइ ने बना रखा है 96 गवाह व साक्ष्यों के 158 दस्तावेज।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में मंगलवार को सीबीआइ विशेष कोर्ट में दूसरे गवाह को पेश कर सकती है। इससे पहले 28 मार्च को सीबीआइ ने राजदेव रंजन की पत्नी व मामले की सूचक आशा रंजन को कोर्ट में पेश की थी। कोर्ट में उनकी गवाही कराई गई थी। सीबीआइ ने अपनी चार्जशीट में आरोपितों के खिलाफ 96 गवाहों के बयान व साक्ष्यों से संबंधित 158 दस्तावेजों को विशेष कोर्ट में दाखिल किया है।
इन आरोपितों के विरुद्ध शुरू हुआ सत्र-विचारण
एमपी / एमएलए के लिए गठित विशेष कोर्ट व एडीजे-11 मनोज कुमार के कोर्ट में मामले का सत्र-विचारण चल रहा है। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन व अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां एवं मुजफ्फरपुर जेल में बंद विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी, राजेश कुमार, रीशु कुमार जायसवाल, सोनू कुमार गुप्ता व सोनू कुमार सोनी सत्र-विचारण का सामना कर रहा है।
यह है मामला
13 मई 2016 की शाम सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के बाद इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी गई थी। पूर्व सांसद सहित सात आरोपितों के विरुद्ध सीबीआइ ने कोर्ट में पिछले साल 21 अगस्त को चार्जशीट दाखिल की थी। इससे पहले 21 दिसंबर 2014 को सोनू कुमार सोनी के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई थी। विशेष सीबीआइ कोर्ट ने चार्जशीट को संज्ञान में लेकर सेशन ट्रायल चलाने के लिए जिला जज कोर्ट भेजा था।