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बालिका गृह यौन हिंसा: स्वाधार गृह मामले में ब्रजेश ठाकुर व मधु की होगी पेशी, कवायद शुरू

मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन हिंसा मामला तिहाड़ जेल में ताउम्र जेल की सजा काट रहा ब्रजेश मधु। अन्य आरोपित भी भुगत रहे सजा।

By Murari KumarEdited By: Published: Fri, 12 Jun 2020 08:49 AM (IST)Updated: Fri, 12 Jun 2020 08:49 AM (IST)
बालिका गृह यौन हिंसा: स्वाधार गृह मामले में ब्रजेश ठाकुर व मधु की होगी पेशी, कवायद शुरू
बालिका गृह यौन हिंसा: स्वाधार गृह मामले में ब्रजेश ठाकुर व मधु की होगी पेशी, कवायद शुरू

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। बालिका गृहकांड में ताउम्र जेल की सजा काट रहे ब्रजेश ठाकुर और उसकी राजदार मधु सहित पांच की स्वाधार गृह मामले में पेशी कराई जाएगी। मामले की जांचकर्ता महिला थानाध्यक्ष नीरू कुमारी ने विशेष कोर्ट से संपर्क किया है। उन्हें सोमवार को बुलाया गया है।

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मामले में न्यायिक रिमांड के लिए ब्रजेश ठाकुर की पेशी कराई जाएगी। अन्य आरोपितों में साइस्ता परवीन उर्फ मधु, रामानुज ठाकुर व रामाशंकर सिंह उर्फ मास्टर की मुजफ्फरपुर जेल में बंद रहते न्यायिक रिमांड के लिए पेशी कराई जा चुकी है। एक आरोपित अफसाना फरार है। मामले की पूर्व आइओ तत्कालीन महिला थानाध्यक्ष आभा रानी ने ब्रजेश ठाकुर की न्यायिक रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी।

 बालिका गृह कांड में लगातार सुनवाई के कारण उसकी तब पेशी नहीं हो पाई थी। पुलिस मधु, रामानुज ठाकुर व रामाशंकर सिंह के विरुद्ध विशेष एससी/एसटी कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। सेशन ट्रायल चलाने से पहले आरोपितों को पुलिस पेपर रिसीव कराना है। इसके लिए आरोपितों की कोर्ट में पेशी आवश्यक है। पेशी नहीं होने के कारण छह तारीखों से सुनवाई टल रही है।

 बता दें कि सेवा संकल्प एवं विकास समिति की देखरेख में संचालित स्वाधार गृह से 11 महिलाएं व चार बच्चे गायब कर दिए गए। बाल संरक्षण इकाई के तत्कालीन सहायक निदेश दिवेश शर्मा ने महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। साक्ष्य मिलने के बाद ब्रजेश ठाकुर, साइस्ता परवीन उर्फ मधु, रामाशंकर, रामानुज और अफसाना को अप्राथमिकी आरोपित बनाया था। सेवा संकल्प एवं विकास समिति ही बालिका गृह का संचालन करती थी। मधु की रिश्तेदार अफसाना अब तक फरार है।


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