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बालिका गृह कांड : वीडियो कांफ्रेंसिंग से ब्रजेश व अन्य 13 आरोपितों की नहीं हो सकी पेशी

भागलपुर व बेऊर जेल के वीडियो कांफ्रेंसिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण हुई यह स्थिति।

By Ajit KumarEdited By: Published: Thu, 25 Oct 2018 07:35 PM (IST)Updated: Thu, 25 Oct 2018 07:35 PM (IST)
बालिका गृह कांड : वीडियो कांफ्रेंसिंग से ब्रजेश व अन्य 13 आरोपितों की नहीं हो सकी पेशी
बालिका गृह कांड : वीडियो कांफ्रेंसिंग से ब्रजेश व अन्य 13 आरोपितों की नहीं हो सकी पेशी

मुजफ्फरपुर (जेएनएन)। बालिका गृह यौन हिंसा मामले में भागलपुर जेल में बंद ब्रजेश ठाकुर व पटना के बेऊर जेल में बंद 13 अन्य आरोपितों की गुरुवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट में नियमित पेशी नहीं हो सकी। ऐसा भागलपुर व बेऊर जेल के वीडियो कांफ्रेंसिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी आने के कारण हुआ। मामले में एक अन्य आरोपित मुजफ्फरपुर जेल में बंद ब्रजेश के सफाईकर्मी गौरव कुमार मोटू की वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट में पेशी कराई गई। आरोपितों की नियमित पेशी के लिए कोर्ट ने पांच नवंबर को अगली तारीख मुकर्रर की है।चार दिन बढ़ी रिमांड अवधि
पिछले तीन दिनों से सीबीआइ रिमांड पर रह रहे ब्रजेश ठाकुर के सफाई कर्मी मिठनपुरा थाने के चकबासू निवासी कृष्णा राम को गुरुवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया। उसकी रिमांड अवधि गुरुवार को पूरी हो रही थी। सीबीआइ की अर्जी पर अगले चार दिनों के लिए उसकी रिमांड अवधि कोर्ट ने बढ़ा दी है।
जमानत की अर्जी दाखिल
न्यायिक हिरासत में जेल में बंद बाल संरक्षण इकाई के तत्कालीन सहायक निदेशक रोजी रानी की ओर से गुरुवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की गई। उनके अधिवक्ता संजीव कुमार ने बताया कि इस अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। उन्हें सीबीआइ ने 20 सितंबर को गिरफ्तार किया था। 21 सितंबर को कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया था। कई बार रिमांड की अवधि बढ़वाने के बाद सीबीआइ ने उसे चार अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया। उसी दिन न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। बाद में अन्य आरोपितों के साथ पटना के बेऊर जेल में शिफ्ट कराया गया।
ऋण खाता को खोलने को लेकर अर्जी
पांच जून से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद बाल कल्याण समिति के सदस्य विकास कुमार के पिता के फ्रिज किए गए केसीसी ऋण खाते को इससे मुक्त करने को लेकर कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। इस संबंध में उसके अधिवक्ता प्रियरंजन अनु ने बताया कि कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन इसकी प्रति सीबीआइ को हस्तगत नहीं कराई जा सकी थी। कोर्ट के निर्देश पर सीबीआइ अधिकारी को इसकी प्रति हस्तगत कराई गई है। अगली तारीख को इस पर सुनवाई होगी।
दो सीबीआइ के रिमांड पर
बालिका गृह मामले में अब तक 15 आरोपित न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। इनमें ब्रजेश ठाकुर, सीडब्ल्यूसी सदस्य विकास कुमार, बाल संरक्षण पदाधिकारी रवि रोशन, तत्कालीन सहायक निदेशक रोजी रानी बालिका गृह की कर्मचारी इंदू देवी, मीनू देवी, मंजू देवी, किरण कुमारी, हेमा मसीह, चंदा देवी, नेहा कुमारी, संतोष कुमार, विजय कुमार, गौरव कुमार उर्फ मोटू व गुड्डू कुमार शामिल हैं। दो आरोपितों रामानुज ठाकुर व कृष्णा राम इस समय पूछताछ के लिए सीबीआइ के रिमांड पर हैं।

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