अनुदानित खाद्यान्न की हाे रही कालाबाजारी, डीएम ने सख्त कार्रवाई का दिया आदेश Muzaffarpur News
खाद्यान्न व किरोसिन उठाव के एक सप्ताह के अंदर वितरण नहीं करने वाले डीलरों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। खाद्यान्न की तस्करी रोकने में एसएसबी से भी सहयोग का अनुरोध।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। मधुबनी जिले के सीमावर्ती प्रखंड क्षेत्रों में अनुदानित खाद्यान्न अर्थात जन वितरण प्रणाली की खाद्यान्न की कालाबाजारी की सूचनाओं को जिला पदाधिकारी ने काफी गंभीरता से लिया है। अनुदानित खाद्यान्न का विचलन एवं कालाबाजारी को जिला प्रशासन ने गंभीर मामला करार दिया है। अनुदानित खाद्यान्न की कालाबाजारी को रोकने तथा सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को दृढ़ करने के उद्देश्य से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से भी जिला प्रशासन को समय-समय पर निर्देश मिलता रहता है। इतना ही नहीं राज्य खाद्य निगम द्वारा भी खाद्यान्न का परिवहन जीपीएस एवं लोड सेल युक्त वाहनों से कराया जाता है, जिसकी निगरानी 24 गुणा 7 घंटा किया जाता है।
राज्य खाद्य निगम की जिला कार्यालय में भी सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक वाहनों के परिचालन का ऑनलाइन मॉनिटङ्क्षरग किया जाता है। वहीं जिला पदाधिकारी ने खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त बनाने हेतु कई निर्देश जारी किया है। वहीं डीएम ने एसएसबी राजनगर एवं जयनगर के समादेष्टा से अनुरोध किया है कि नेपाल से सटे सीमा पर अनुदानित खाद्यान्न की तस्करी की रोकथाम के लिए सभी संबंधित पदाधिकारी, सीमा सुरक्षा बल के जवानों को अपने स्तर से निदेशित करना सुनिश्चित करेंगे। ताकि सीमावर्ती प्रखंडों से अनुदानित खाद्यान्न की तस्करी पर अंकुश लगी रहे।
खाद्यान्न व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त करने के लिए डीएम का प्रमुख निर्देश
एसएफसी जिला प्रबंधक को यह सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया गया है कि जिस दिन डोर स्टेप डिलेवरी के अभिकर्ता द्वारा खाद्यान्न का उठाव किया जाता है, उसी दिन वह खाद्यान्न संध्या होने के पूर्व संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेता के यहां अवश्य पहुंच जाए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही व शिथिलता को काफी गंभीरता से लिया जाएगा।
डोर स्टेप डिलेवरी के माध्यम से भेजे गए खाद्यान्न की सूचना तत्काल संबंधित सहायक गोदाम प्रबंधक एसएमएस के माध्यम से संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेता को देना सुनिश्चित करेंगे। खाद्यान्न प्राप्ति की सूचना भी संबंधित डीलर तत्काल संबंधित सहायक गोदाम प्रबंधक को देना सुनिश्चित करेंगे। इतना ही नहीं सहायक गोदाम प्रबंधक डीलर के यहां खाद्यान्न पहुंचने की सूचना उसी दिन संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं पंचायत निगरानी समिति के सदस्य को देना सुनिश्चित करेंगे।
एसडीओ डोर स्टेप डिलेवरी के माध्यम से प्राप्त खाद्यान्न के भंडार का सत्यापन उसी दिन संबंधित मुखिया, वार्ड सदस्य, निगरानी समिति सदस्यों से कराना सुनिश्चित करेंगे तथा संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी डीलर के यहां खाद्यान्न, किरोसिन पहुंचने पर भंडार का शत प्रतिशत सत्यापन करते हुए भंडार पंजी स्वयं जांच करेंगे। एसडीओ उक्त कार्य का पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य में लापरवाही व शिथिलता को गंभीरता से लिया जाएगा।
खाद्यान्न प्राप्ति की सूचना संबंधित डीलर अपने उपभोक्ताओं को देते हुए एक सप्ताह के अंदर निगरानी समिति की उपस्थिति में खाद्यान्न व किरोसिन का वितरण सुनिश्चित करेंगे। ऐसा नहीं करने पर माना जाएगा कि डीलर द्वारा खाद्यान्न का भंडारण कालाबाजारी हेतु किया जा रहा है। यदि जांच के क्रम में खाद्यान्न व किरोसिन की प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर डीलर द्वारा वितरण नहीं किए जाने का मामला पाया जाएगा तो संबंधित डीलर के साथ ही संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को जवाबदेह मानते हुए उनके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
एसएफसी के जिला प्रबंधक एवं सभी सहायक गोदाम प्रबंधकों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में खाद्यान्न संध्या में नहीं भेजेंगे। यदि इस तरह का मामला प्रकाश में आएगा तो संबंधित सहायक गोदाम प्रबंधक एवं एसएफसी के जिला प्रबंधक पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए संबंधित एसडीओ को सूचित करने हेतु डीएम ने निदेशित किया है।