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मुजफ्फरपुर के किसानों के लिए कमाई का नया मौका, अब अपनी तेल मिल लगाकर बेच सकेंगे ब्रांडेड तेल

Published: Fri, 02 Oct 2026 06:00 AM (IST)

PM Krishi Vikas Yojana : मुजफ्फरपुर को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत तिलहन उत्पादक जिलों में चुना गया ...और पढ़ें

PM Krishi Vikas Yojana : इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

PM Krishi Vikas Yojana : इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

HighLights

  1. मुजफ्फरपुर को तिलहन उत्पादक जिलों में शामिल किया गया।

  2. कोल्ड प्रेस तेल मिल और पैकेजिंग पर मिलेगा अनुदान।

  3. किसानों की आय बढ़ेगी, स्थानीय रोजगार सृजित होंगे।

अमरेंद्र तिवारी, मुजफ्फरपुर । Agricultural Subsidy : प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत मुजफ्फरपुर का चयन किया गया है। मुजफ्फरपुर को इस योजना के लिए चिह्नित 24 अग्रणी तिलहन उत्पादक जिलों में शामिल किया गया है। इससे जिले के किसानों, युवा उद्यमियों व स्वयं सहायता समूहों को लाभ मिलेगा।

योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार ने कोल्ड प्रेस तेल निष्कर्षण मिल एवं पैकेजिंग को बढ़ावा देने के लिए चार करोड़ 97 लाख 60 हजार रुपये की स्वीकृति दी है।

यह योजना जिले में तिलहन प्रसंस्करण को नई दिशा देगी। योजना के तहत 10 एचपी या अधिक क्षमता की कोल्ड प्रेस तेल मिल फिल्टर सहित लगाने पर अनुदान दिया जाएगा।

विभाग के अनुसार सामान्य वर्ग के लाभुकों को अधिकतम दो लाख रुपये प्रति इकाई अथवा लागत का 40 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। वहीं अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के लाभुकों को अधिकतम 2.50 लाख रुपये अथवा लागत की 50 प्रतिशत सहायता दी जाएगी।

इसके अलावा उत्पादित तेल की पैकेजिंग के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। पैकेजिंग इकाई पर सामान्य वर्ग को 1.20 लाख रुपये और एससी-एसटी वर्ग को 1.50 लाख रुपये तक अनुदान मिलेगा।

पूरे राज्य में कुल 298 इकाइयों का लक्ष्य है। जिला कृषि पदाधिकारी भारत भूषण ने बताया योजना का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक और स्वास्थ्यवर्धक विधि से शुद्ध, रसायन-मुक्त तेल का उत्पादन बढ़ाना है।

कोल्ड प्रेस मिल लगने से किसान स्वयं तेल निकालकर ब्रांडेड पैकिंग में बेच सकेंगे, जिससे उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उपभोक्ताओं को भी शुद्ध और पोषक तेल उपलब्ध होगा।

ये ले सकते योजना का लाभ 

योजना का लाभ लेने के लिए उद्यम पंजीकरण, जीएसटी व एफएसएसएआइ लाइसेंस अनिवार्य होगा। योजना स्वीकृत होने के बाद लाभुकों को एक माह में बैंक ऋण स्वीकृत कराने के बाद दूसरे माह में मशीन खरीदनी होगी। इसके बाद दो से तीन माह में उत्पादन शुरू करना होगा।

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