मामा को कोर्ट ने माना 'कंस'...बिहार के मुजफ्फरपुर की इस घटना को जानकर आपको आएगी घिन
Bihar Crime मुजफ्फरपुर स्थित अहियापुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है मामला। आज से तीन साल पहले हुई थी घटना। विशेष पाक्सो कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार दिया है। अब 29 सितंबर को उसे सजा सुनाई जाएगी। इस मामले में आठ गवाहों को पेश किया गया था।
मुजफ्फरपु, जासं। बिहार के मुजफ्फरपुर में विशेष पाक्सो कोर्ट ने एक मामा को 'कंस' करार दिया है। उस पर अपनी चार वर्ष की मासूम भांजी के साथ गंदा काम करने का आरोप था। तमाम गवाहों, बयानों व साक्ष्यों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपित को दोषी माना है। अब उसको आगामी 29 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। यह घटना करीब तीन साल पहले अहियापुर थाना क्षेत्र में हुई थी। जहां पीड़िता की मां के बयान पर मामला दर्ज किया गया था। पूरे मामले में आठ लोगों ने गवाही दी है। कोर्ट का फैसला आने के बाद फिर से लोगों के बीच इस बात की चर्चा होने लगी है कि अब इंसान किस पर भरोसा करे। जब मामा ने ऐसा कर दिया तो बच्चियां कहां सुरक्षित रहेंगी।
मासूम के साथ दुराचार
अहियापुर थाना क्षेत्र में तीन साल पहले चार वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म मामले में उसके चचेरे मामा को दोषी करार दिया गया है। मामले के सत्र-विचारण के बाद विशेष पाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रविशंकर कुमार ने शनिवार को दोषी ठहराया। विशेष पाक्सो कोर्ट में 29 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पाक्सो अजय कुमार ने कोर्ट के समक्ष आठ गवाहों को पेश किया।
यह है मामला
घटना 24 दिसंबर 2019 की शाम लगभग चार बजे की है। अहियापुर थाना क्षेत्र के एक मुहल्ले में दरवाजे पर खेल रही चार वर्षीय मासूम बच्ची को उसका चचेरा मामा उठा कर घर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वह भाग निकला। उस समय उसकी मां घर पर नहीं थी। दुष्कर्म के बाद उसकी स्थिति बिगड़ गई। उसकी मौसी ने इसकी सूचना बच्ची की मां को दी। जब उसकी मां घर पर आई तो बच्ची ने पूरी बात बताई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी मां के बयान पर महिला थाना में चचेरे मामा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने अगले दिन आरोपित चचेरे मामा को गिरफ्तार कर लिया। वह तभी से जेल में बंद है।