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Bihar Bhumi: परिमार्जन प्लस आवेदन की समय सीमा तय, त्रुटि सुधार के लिए 15 से 75 दिन निर्धारित

By Sr. Ajit Kumar Edited By: Ajit kumar
Published: Sun, 15 Mar 2026 03:40 PM (IST)

Bihar Land Record Correction: बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने परिमार्जन प्लस के तहत भूमि अभिलेखों में ...और पढ़ें

इस व्यवस्था से आवेदकों को अब  काम होने के दिन की साफ जानकारी होगी। फोटो सौ: इंटरनेट मीडिया

इस व्यवस्था से आवेदकों को अब काम होने के दिन की साफ जानकारी होगी। फोटो सौ: इंटरनेट मीडिया

HighLights

  1. लिपिकीय त्रुटियों के सुधार के लिए 15 कार्य दिवस।

  2. तकनीकी त्रुटियों के लिए 35 कार्य दिवस निर्धारित।

  3. जटिल मामलों में 75 कार्य दिवस की समय सीमा।

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Bihar Land Record Correction: बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने परिमार्जन प्लस (Parimarjan Plus) के तहत भूमि अभिलेखों में त्रुटि सुधार के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है। इससे अब आवेदकों को यह स्पष्ट जानकारी होगी कि उनकी समस्या का समाधान कितने दिनों में किया जाएगा।

विभाग की ओर से एक्स पोस्ट के माध्यम से दी गई सूचना के अनुसार अलग-अलग प्रकार की त्रुटियों के सुधार के लिए अलग समय सीमा तय की गई है।

तय की गई समय सीमा

लिपिकीय या टाइपिंग की छोटी गलतियां जैसे नाम, पिता का नाम आदि में सुधार के लिए अधिकतम 15 कार्य दिवस का समय निर्धारित किया गया है।खाता, खेसरा, लगान या अन्य तकनीकी त्रुटियों के सुधार के लिए 35 कार्य दिवस का समय तय किया गया है।विशेष या जटिल मामलों में जांच के बाद सुधार के लिए अधिकतम 75 कार्य दिवस की समय सीमा निर्धारित की गई है।

बिहार भूमि पोर्टल पर करना होगा आवेदन

परिमार्जन प्लस के लिए आवेदन करने के इच्छुक लोगों को बिहार भूमि पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आवेदक https://biharbhumi.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार इस व्यवस्था से भूमि अभिलेखों में त्रुटि सुधार की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और समयबद्ध होगी, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी।

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