स्वाधार गृह मामला : विशेष कोर्ट से मधु की जमानत अर्जी खारिज, तिहाड़ जेल में है बंद Muzaffarpur News
जमानत की अर्जी पर दो दिन पहले सुनवाई हुई थी पूरी कोर्ट का शुक्रवार आया आदेश। बालिका गृह मामले में भी आरोपित है मधु फिलहाल तिहाड़ जेल में है बंद।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। स्वाधार गृह मामले में आरोपित शाइस्ता परवीन उर्फ मधु की जमानत अर्जी विशेष एससी /एसटी कोर्ट ने खारिज कर दी है। इस अर्जी पर बुधवार को सुनवाई पूरी होने पर कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा था। शुक्रवार को विशेष कोर्ट ने इस पर आदेश जारी किया है। बालिका गृह मामले में भी वह आरोपित है और इस समय तिहाड़ जेल में बंद है। स्वाधार गृह से 11 महिलाओं व चार बच्चों के मामले में उसे मुख्य आरोपित बनाया गया है।
यह है मामला
पिछले साल 30 जुलाई को बाल संरक्षण इकाई के तत्कालीन सहायक निदेशक दिवेश कुमार शर्मा ने महिला थाने में केस दर्ज कराया था। इसमें सेवा संकल्प व विकास समिति के संचालक को आरोपित किया गया था। कहा गया था कि समाज कल्याण विभाग के अधीन स्वाधार गृह का संचालन साहु रोड स्थित सेवा संकल्प व विकास समिति करती थी। आरोप लगाया गया था कि पिछले साल 20 मार्च को निरीक्षण के दौरान 11 महिलाएं व चार बच्चे स्वाधार गृह में रह रहे थे।
नौ जून को जब इसका निरीक्षण किया गया तो वहां ताला लगा मिला। महिलाएं व बच्चे गायब थे। इसकी सूचना भी नहीं दी गई थी। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने रामानुज ठाकुर, कृष्ण कुमार उर्फ कृष्णा राम व शाइस्ता परवीन उर्फ मधु को आरोपित बनाया था। अनुसंधान के बाद पुलिस ने इस सभी के खिलाफ इस साल 16 जनवरी को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।