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बालिका गृह प्रकरण : रिमांड के दौरान प्रताड़ना के आरोप के बीच मधु से मिले उसके अधिवक्ता, जानिए क्या कहा

21 नवंबर से सीबीआइ रिमांड पर चल रही शाइस्ता उर्फ मधु, सीबीआइ कैंप कार्यालय में आधे घंटे तक वकील से हुई मुलाकात के दौरान सहज दिखी

By Ajit KumarEdited By: Published: Thu, 29 Nov 2018 08:39 PM (IST)Updated: Thu, 29 Nov 2018 08:39 PM (IST)
बालिका गृह प्रकरण : रिमांड के दौरान प्रताड़ना के आरोप के बीच मधु से मिले उसके अधिवक्ता, जानिए क्या कहा
बालिका गृह प्रकरण : रिमांड के दौरान प्रताड़ना के आरोप के बीच मधु से मिले उसके अधिवक्ता, जानिए क्या कहा

मुजफ्फरपुर, जेएनएन : सीबीआइ रिमांड के आठवें दिन शाइस्ता उर्फ मधु से उसके अधिवक्ता प्रियरंजन अनु ने गुरुवार को मुलाकात की। मिठनपुरा स्थित सीबीआइ कैंप कार्यालय में संध्या साढ़े चार बजे वे अपने दो जूनियर अधिवक्ताओं के साथ वहां मिलने पहुंचे थे। लगभग आधा घंटा तक रुके और मधु का हालचाल जाना। इस दौरान मधु ने किसी तरह की प्रताडऩा से इन्कार किया। उसने सहज तरीके से बातचीत की।

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कोर्ट के आदेश पर मिले थे अधिवक्ता

मधु की मां ने विशेष पॉक्सो कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। इसमें पूछताछ के दौरान मधु को प्रताडि़त करने का आरोप सीबीआइ अधिकारी पर लगाया गया था। पांच दिनों की पहली रिमांड अवधि पूरी कर जब 26 नवंबर को मधु को कोर्ट में पेश किया गया तो उसके अधिवक्ता ने इस अर्जी पर बहस की। कोर्ट ने दूसरी बार अगले चार दिनों के लिए सीबीआइ रिमांड पर देने के दौरान एक दिन आधा घंटा के लिए उसके अधिवक्ता से मिलने की अनुमति दी थी। कोर्ट के इसी आदेश के आलोक में उसके अधिवक्ता उससे मिलने पहुंचे थे।

आज पूरी हो रही दूसरी रिमांड अवधि

मधु की चार दिनों की दूसरी सीबीआइ रिमांड की अवधि शुक्रवार को पूरी हो रही है। सीबीआइ उसे विशेष पॉक्सो कोर्ट में पेश करेगी। ऐसी संभावना है कि एक बार फिर उसकी रिमांड की अवधि की विस्तार के लिए सीबीआइ की ओर से विशेष पॉक्सो कोर्ट से प्रार्थना कर सकती है।

21 नवंबर से चल रही सीबीआइ रिमांड पर

नाटकीय अंदाज में 20 नवंबर को कोर्ट परिसर में मधु ने अपने आप को सीबीआइ के हवाले कर दिया था। बाद में सीबीआइ ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। 21 नवंबर को उसे विशेष पॉक्सो कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। तब सीबीआइ की प्रार्थना पर विशेष पॉक्सो कोर्ट ने पूछताछ के लिए पांच दिनों के रिमांड पर उसे सौंप दिया था। तब से वह सीबीआइ रिमांड पर ही है।

सात दिसंबर तक चार्जशीट दाखिल कर सकती सीबीआइ

बालिका गृह के आरोपितों के खिलाफ सात दिसंबर तक सीबीआइ चार्जशीट दाखिल कर सकती है। अब तब इस मामले में 19 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें 17 न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। इसमें 10 आरोपितों को पुलिस ने व सात को सीबीआइ ने गिरफ्तार किया था। दो आरोपित मधु व अश्विनी फिलहाल सीबीआइ रिमांड पर है। पुलिस ने 26 जुलाई को 10 आरोपितों के खिलाफ विशेष पॉक्सो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। इसमें मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर, निलंबित बाल संरक्षण पदाधिकारी रवि रोशन, सीडब्ल्यूसी के सदस्य विकास कुमार व सात महिलाएं शामिल हैं।


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