बालिका गृह यौन हिंसा : ब्रजेश सहित सभी आरोपितों की आज वीडियो कांफ्रेंसिंग से विशेष कोर्ट में होगी पेशी
आज सभी आरोपितों की होगी पेशी, दिए जाएंगे पुलिस पेपर, अगली तारीख को आरोप तय किए जाने की कानूनी प्रक्रिया होगी शुरू। रामाशंकर को आठ दिनों की रिमांड पर लेने की अर्जी।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। पटियाला जेल में बंद मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर सहित अन्य आरोपितों की गुरुवार को वीडियो कांफ्रेसिंग से विशेष पॉक्सो कोर्ट में पेशी कराई जाएगी। इसमें से एक दर्जन से अधिक बेउर तथा अन्य मुजफ्फरपुर जेल में बंद है। सभी की न्यायिक हिरासत की अवधि आज पूरी हो रही है। विशेष कोर्ट में सभी की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने पर विचार करेगी।
आरोपितों को दिए जाएंगे पुलिस पेपर
चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद सीबीआइ कोर्ट के माध्यम से सभी आरोपितों को पुलिस पेपर देगी। इसमें आरोपितों पर लगे आरोपों की जानकारी व केस डायरी शामिल होगी। अगली कानूनी प्रक्रिया में आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में आरोप तय किए जाएंगे। इसके बाद मामले का सेशन ट्रायल शुरू होगा। जहां अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में साक्ष्य पेश किए जाएंगे। इन साक्ष्यों के आधार कोर्ट दोषी ठहराए जाने वाले को सजा सुनाएगी।
रामाशंकर को आठ दिनों की रिमांड पर लेने की अर्जी
बालिका गृह यौन हिंसा मामले में आत्मसमर्पण के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए रामाशंकर सिंह उर्फ मास्टर को सीबीआइ रिमांड लेगी। इसके लिए सीबीआइ ने बुधवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। इसमें उससे पूछताछ के लिए आठ दिनों की रिमांड पर सौंपने की प्रार्थना की गई है। इसपर विशेष कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी।
कई अहम सुराग मिलने के आसार
सीबीआइ को रामाशंकर से पूछताछ में अहम सुराग मिलने की संभावना है। वह ब्रजेश ठाकुर के प्रेस व अन्य कारोबार के प्रबंधन का काम देखता था। लंबे समय से वह ब्रजेश व उसके परिवार से जुड़े रहने के कारण उसकी हर गतिविधियों से वह वाकिफ है। बालिका गृह की लड़कियों ने भी उसके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद ही सीबीआइ ने उसके फरार रहते पिछले साल 19 दिसंबर को विशेष पॉक्सो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए दे सकती अर्जी
आरोपित विक्की सीबीआइ रिमांड पर है। उसकी रिमांड की अवधि आज पूरी हो रही है। उसे कोर्ट में पेश करने के बाद उसकी रिमांड अवधि बढ़ाने की अर्जी भी सीबीआइ दाखिल कर सकती है। रामाशंकर के आत्मसमर्पण व उसे रिमांड पर लेने की अर्जी स्वीकृत होने की स्थिति में सीबीआइ दोनों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करना चाह रही है।