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Sheohar news: गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई, सुबह छह से शाम पांच बजे तक खुलेंगी दुकानें व प्रतिष्ठान

शाम सात से सुबह पांच बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू पैदल चलने पर भी रोक डीएम सज्जन राजशेखर ने जारी की गाइडलाइन अब 50 फीसद कर्मियों के साथ होगा सरकारी कार्यालयों का संचालन गैर सरकारी कार्यालय धार्मिक स्थल स्कूल और कोचिंग संस्थानों पर रोक बरकरारविभिन्न आयोजन पर जारी रहेगा प्रतिबंध

By Dharmendra Kumar SinghEdited By: Published: Wed, 09 Jun 2021 02:47 PM (IST)Updated: Wed, 09 Jun 2021 02:47 PM (IST)
श‍िवहर ज‍िले मेंं डीएम ने जारी की गाइडलाइन।

शिवहर, जासं। कोरोना वायरस के मद्देनजर राज्य सरकार के निर्देश पर जिले में लाकडाउन की मियाद बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही जिले में नई गाइडलाइन प्रभावी हो गई है। पूर्व में जारी गाइडलाइन में कुछ संशोधन करते हुए रियायत दिया गया है। इसके तहत बाजार और दुकान खुलने का समय सुबह छह से शाम पांच बजे तक कर दिया गया है। हालांकि, इस अवधि में सभी दुकानें सप्ताह में केवल चार दिन ही खुलेगी। इसके लिए डीएम सज्जन राजशेखर ने बुधवार, शुक्रवार रविवार और मंगलवार का दिन तय किया हैं। पूर्व में दोपहर दो बजे तक ही दुकान खोलने का समय तय किया गया था।

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हालांकि, खाद, बीज, कीटनाशी, कृषि उपकरण, जरूरी खाद्य सामग्री, दवा, दूध, मांस, मछली, अंडा, फल और सब्जी की दुकानें रोजाना सुबह छह बजे से शाम दो पांच बजे तक खुली रहेगी। 15 जून तक जिले के तमाम निजी क्षेत्र के कार्यालय, माल, जिम, पार्क, उद्यान, क्लब, सिनेमाघर, मंदिर-मस्जिद समेत धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। स्कूल, कालेज व कोचिंग समेत सभी शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। 50 फीसद कर्मी के साथ सरकारी कार्यालयों में कामकाज जारी रहेगा। हालांकि, निजी कार्यालय और प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे। शादी समारोह और श्राद्धकर्म में पूर्व का आदेश जारी रहेगा। शादी समारोह और श्राद्धकर्म में 20 लोग ही भाग ले सकेंगे। बारात निकालने और बैंड बजाने पर भी रोक रहेगी। डीजे का प्रयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। सरकारी, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर पूरी तरह रोक लगी रहेगी। सरकारी कार्यालय, दुकान और बाजार में दो गज की दूरी, मास्क का उपयोग और सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी। जबकि, सार्वजनिक वाहन का परिचालन कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए 50 फीसद यात्री के साथ जारी रहेगा। शहरी क्षेत्र में भीड़ पर नियंत्रण की जिम्मेदारी एसडीओ की होगी। जबकि, प्रखंडों में इसकी जिम्मेदारी बीडीओ, सीओ और थानाध्यक्ष को दी गई है।

डीएम सज्जन राजशेखर ने अधिकारियों को गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। साथ ही बीडीओ-सीओ और इओ को आम जनता को जागरूक करने के लिए माइकिंग कराने का निर्देश दिया है। डीएम ने नए गाइडलाइन का पालन कराने के जिले के सभी अधिकारियों को पत्र भेजा है। साथ ही आम जनता से भी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। डीएम ने लोगों से बेवजह घर से नहीं निकलने, मास्क का उपयोग और दो गज की दूरी का पालन करने तथा टीकाकरण कराने की अपील की है।

प्रतिबंध की श्रेणी से रखा गया हैं बाहर

बैंक, बीमा, एटीएम व गैर वित्तीय कंपनियों के कार्यालय, औद्योगिक और विनिर्माण से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई-कामर्स, कुरीयर सेवा, कृषि और इससे जुड़े कार्य, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक्स मीडिया, संचार, इंटरनेट, ब्राडकास्टिंग और केबल सेवा, पेट्रोल पंप, एलपीजी से जुड़ी सेवा और भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, निजी सुरक्षा सेवाएं, ठेले पर घूमघूम कर फल और सब्जी की बिक्री को प्रतिबंध की श्रेणी से बाहर रखा गया है। अस्पताल, निजी अस्पताल, मानव व पशु स्वास्थ्य सेवा आधारित दुकान, प्रतिष्ठान और संस्थान, दवा दुकान, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम आदि का संचालन पूर्ववत जारी रहेगा। जबकि, होटल-रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी की सेवा सुबह नौ से रात नौ बजे तक जारी रहेगा। होटलों में आंगतुकों को इन रूम डाइनिंग अनुमान्य होगा।

गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर दुकान होगी सील 

नई गाइडलाइन के तहत दुकानदार, स्टाफ और ग्राहक समेत सभी को मास्क लगाकर रहना होगा। दुकान-प्रतिष्ठानों में हाथ धोने के लिए साबुन और सैनिटाईजर की व्यवस्था रखनी होगी। दुकान-प्रतिष्ठानों में दो गज की दूरी का पालन कराना दुकानदारों के लिए अनिवार्य होगा। इसके लिए दुकान के आगे गोल घेरा बनाना होगा। गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर दुकानें सील कर दी जाएगी।

शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू

डीएम द्वारा जारी नई गाइडलाइन के तहत शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक जिले में नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस अवधि में किसी प्रकार के वाहन के परिचालन समेत पैदल चलने पर भी रोक रहेगी। हालांकि एंबुलेंस समेत स्वास्थ्य विभाग से जुड़े वाहन, विभिन्न सरकारी वाहन, अंतर राज्यीय वाहन, मालवाहक वाहन और ई-पास निर्गत निजी वाहनों के परिचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। वाहन चालक व कर्मी को मास्क का उपयोग करना होगा। वहीं हवाई जहाज व ट्रेन के यात्री को उनके टिकट के आधार पर उन्हें आने-जाने दिया जाएगा। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आपदा एक्ट के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।


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