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मधुबनी : हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित होंगे जिले के 92 एपीएचसी एवं स्वास्थ्य उप केंद्र

Madhubani News योजना के लिए राज्य सरकार से 3.25 करोड़ की राशि स्वीकृत। मरम्मत एवं ब्रांडिंग के लिए तकनीकी प्राक्कलन के आधार पर स्वीकृत की गई राशि। राशि स्वीकृति संबंधी सिविल सर्जन सह जिला स्वास्थ्य समिति के सदस्य सचिव ने जारी किया आदेश।

By Murari KumarEdited By: Published: Tue, 05 Jan 2021 11:29 AM (IST)Updated: Tue, 05 Jan 2021 11:29 AM (IST)
मधुबनी : हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित होंगे जिले के 92 एपीएचसी एवं स्वास्थ्य उप केंद्र
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित होंगे मधुबनी स्वास्थ्य उप केंद्र (प्रतीकात्मक तस्वीर)

मधुबनी, जागरण संवाददाता। जिले की 92 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (एपीएचसी) एवं स्वास्थ्य उपकेंद्रों के दिन बहुरने वाले हैं। जिले की 92 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं स्वास्थ्य उपकेंद्रों को अब हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रुप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए सिविल सर्जन सह जिला स्वास्थ्य समिति के सदस्य सचिव ने 03 करोड़ 25 लाख 16 हजार 46 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति पर मुहर लगा दी है। प्रशासनिक स्वीकृति के साथ ही उक्त राशि 92 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं स्वास्थ्य उपकेंद्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रुप में विकसित करने के लिए अग्रिम राशि के रुप में भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, मधुबनी के कार्यपालक अभियंता को विभिन्न शर्तों के आधार पर विमुक्त करने की भी स्वीकृति सिविल सर्जन सह जिला स्वास्थ्य समिति के सदस्य सचिव ने प्रदान कर दी गई है। इस संबंध में सिविल सर्जन सह जिला स्वास्थ्य समिति के सदस्य सचिव ने आदेश जारी कर दिया है। स्वीकृति एवं विमुक्त की गई उक्त राशि से जिले की 92 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं स्वास्थ्य उपकेंद्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रुप में विकसित करने के लिए मरम्मत एवं ब्रांडिंग पर व्यय की जाएगी।

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 गौरतलब है कि राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक के पत्र के आलोक में भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, मधुबनी के कार्यपालक अभियंता ने जिले की 92 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं स्वास्थ्य उपकेंद्रों को  हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रुप में विकसित करने के लिए मरम्मत और ब्रांडिंग के लिए  3,25,16,046 रुपये का तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन उपलब्ध कराया था। इसी आलोक में सिविल सर्जन सह जिला स्वास्थ्य समिति के सदस्य सचिव ने उक्त राशि की प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए राशि विमुक्त करने की स्वीकृति भी प्रदान कर दिया है। 

उक्त कार्य के लिए निर्धारित शर्त 

  • उक्त कार्य का क्रियान्वयन हरहाल में प्राक्कलन के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में ही पूर्ण किया जाए। अग्रिम राशि के विरुद्ध व्यय से संबंधित अभिश्रव एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
  • उक्त राशि आगामी वित्तीय वर्ष में अग्रिम के रुप में रहने पर आगामी वित्तीय वर्ष के स्वीकृत बजट से इस राशि की कटौती राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जा सकता है।
  • प्रत्येक माह कार्य की प्रगति से संबंधित वित्तीय एवं भौतिक रिपोर्ट जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराया जाए। 
  • प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से अधिक राशि का उपयोग किसी भी परिस्थिति में बिना स्वीकृति के मान्य नहीं किया जाएगा।
  • कार्य प्रारंभ करने के पहले, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने के बाद कार्य स्थल की अलग-अलग कोणों से फोटोग्राफी कराते हुए जिला स्वास्थ्य समिति को पूर्णता सह उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जाए।

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