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35 डीलरों के लाइसेंस होंगे रद, सरैया व पारू के एमओ पर निलंबन का प्रस्ताव

गरीबों के अनाज वितरण में हेराफेरी व उनकी हकमारी करने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उक्त बातें जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने कही।

By JagranEdited By: Published: Sat, 04 Apr 2020 12:57 AM (IST)Updated: Sat, 04 Apr 2020 06:09 AM (IST)
35 डीलरों के लाइसेंस होंगे रद, सरैया व पारू के एमओ पर निलंबन का प्रस्ताव

मुजफ्फरपुर। गरीबों के अनाज वितरण में हेराफेरी व उनकी हकमारी करने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उक्त बातें जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि मिली शिकायतों पर 39 पदाधिकारियों की टीमें गठित कर सभी प्रखंडों में जांच कराई गई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर जनवितरण प्रणाली के 35 दुकानदारों के लाइसेंस रद करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही पारू और सरैया के मार्केटिग अफसर की मिल रहीं शिकायतों की जांच के बाद उनके निलंबन का प्रस्ताव संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। डीएम ने कहा कि औचक निरीक्षण व जांच की प्रक्रिया अनवरत जारी रहेगी। इसमें दोषी मिलने पर पदाधिकारी या राशन दुकानदार पर विधिसम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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बता दें कि जिले में राशन-केरोसिन से संबंधित डीलरों की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इस पर जिलाधिकारी ने 39 टीमों के माध्यम से विभिन्न प्रखंडों की पंचायतों में राशन-केरोसिन दुकानों की जांच कराई। इस दौरान संबंधित प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी भी शामिल थे। विभिन्न जांच दलों ने अभी तक जो प्रतिवेदन दिए उस पर 35 राशन दुकानदारों की अनुज्ञप्तियां रद करने का निर्णय लिया गया है। शुक्रवार शाम समाहरणालय सभाकक्ष में डीएम ने इन सभी बिदुओं को लेकर बैठक की थी।

हेराफेरी व कालाबाजारी में 22 पर प्राथमिकी : बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी कुंदन कुमार ने बताया कि बोचहां में दो, गायघाट में एक, मीनापुर में सात व कटरा में दो प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। पश्चिमी अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार दास ने बताया कि साहेबगंज में दो, सरैया में छह व पारू में दो डीलरों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसी तरह जिले में खाद्यान्न की हेराफेरी व कालाबाजारी मामले में कुल 22 प्राथमिकी विभिन्न थानों में दर्ज कराई गई हैं।

सरकार के निर्देश पर निशुल्क मिलेगी पांच किलो चावल : डीएम ने बताया कि प्रति राशन कार्ड में प्रति सदस्य को तीन किलो चावल और दो किलो गेहूं उसी दर पर दिया जाएगा। साथ ही सरकार के निर्णय के आलोक में पांच किलो अतिरिक्त चावल राशन कार्ड में उल्लेखित प्रति सदस्य निशुल्क दिया जाएगा। बैठक में अपर समाहर्ता राजेश कुमार, पूर्वी व पश्चिमी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी और सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी मौजूद थे।


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