पानी के अवैध कारोबार पर लगेगा नगर निगम का ताला
शहरी क्षेत्र में पानी के अवैध कारोबार पर निगम का ताला लगेगा।
मुजफ्फरपुर। शहरी क्षेत्र में पानी के अवैध कारोबार पर निगम का ताला लगेगा। बिना लाइसेंस आरओ प्लांट चलाने पर नगर निगम प्रशासन ने रोक लगा दी है। निगम ने शहर में चल रहे 242 पानी कारोबारियों को चिन्हित किया है जिनको नगर निगम शुक्रवार से नोटिस जारी भेजेगा।
नगर आयुक्त मनेश कुमार मीणा ने गुरुवार को जल कार्य शाखा की समीक्षा की। समीक्षा में शहर में बिना लाइसेंस चल रहे पानी के कारोबार पर अंकुश लगाने का निर्णय लिया गया। शहरी क्षेत्र में अब आरओ प्लांट लगाने वालों को निगम से लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए उन्हें पहले पानी के गुणवत्ता की जांच रिपोर्ट निगम में जमा करनी होगी तभी निगम उनसे शुल्क लेकर लाइसेंस देगा। बैठक में उप नगर आयुक्त हीरा कुमारी एवं जलकार्य शाखा के प्रभारी एवं अभियंता मौजूद रहें।
नगर निगम सशक्त स्थायी समिति पूर्व में ही ले चुका है फैसला : बिना लाइसेंस शहरी क्षेत्र में आरओ प्लांट लगाने पर नगर निगम सशक्त स्थायी समिति एक साल पूर्व रोक लगा चुका है। निगम द्वारा रोक लगा जाने पर पर पानी कारोबारियों ने जमकर हंगामा किया था। उनके विरोध के कारण निगम को अपना फैसला स्थगित करना करना पड़ा था। तय यह तय हुआ था निगम निगम लाइसेंस देने की प्रक्रिया तय करने कारोबारी लाइसेंस लेने के लिए तैयार है। पर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था।
भूमिगत जलापूर्ति पाइप लाइन एवं पंप का तैयार होगा नक्शा : जलापूर्ति व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए नगर निगम शहरी क्षेत्र में बिछाए गए भूमिगत जलापूर्ति पाइन लाइनों एवं पंपों का नक्शा तैयार करेगा। इससे निगम को यह पता चला पाएगा कि कहां पाइप लाईन बिछाने की जरूरत है और कहा नहीं। नक्शा तैयार करने के बाद उन क्षेत्रों को पाइन लाइन विस्तार योजना का लाभ मिलेगा जहां अब तक पाइप लाइन नहीं है। बैठक में पानी कनेक्शन को प्राप्त लंबित आवेदनों के निष्पादन का निर्णय लिया गया।