पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड : हमलावरों के नाम बताने से राजदेव ने किया था इन्कार Muzaffarpur News
वर्ष 2005 में हुए हमले के समय घटनास्थल पर पहुंचे तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर समीरन चौधरी की हुई गवाही। इस मामले में अब तक पांच गवाहों को पेश कर चुकी सीबीआइ।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में शुक्रवार को माननीयों के विशेष कोर्ट में सिवान के तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर समीरन चौधरी की गवाही दर्ज कराई गई। हत्या से पहले वर्ष 2005 में हुए हमले की घटना में उनकी गवाही केंद्रित रही। उन्होंने कि कहा वे घटना के दिन बबुनिया मोड़ स्थित अपने कार्यालय में थे। शाम सात से साढ़े सात बजे उन्हें सूचना मिली कि अज्ञात बदमाशों ने पत्रकार राजदेव रंजन पर हमला कर दिया है। वे पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर गए।
घायल राजदेव रंजन से उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर हमला करनेवालों का नाम पूछा, लेकिन उन्होंने किसी का नाम बताने से इन्कार कर दिया। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया। बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में उन्होंने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं करने की बात बताई। सीबीआइ की ओर से विशेष लोक अभियोजक अतुल कुमार ने कोर्ट में उनका बयान दर्ज कराया। जबकि, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शरद सिन्हा ने प्रतिपरीक्षण कराया। 23 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी।
पत्रकार दुर्गाकांत ठाकुर ने भी घटना का किया था जिक्र
इससे पहले सिवान में कार्यरत तत्कालीन पत्रकार दुर्गाकांत ठाकुर ने भी अपनी गवाही में राजदेव रंजन पर हुए हमले का जिक्र किया था। हालांकि, उक्त घटना को लेकर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराए जाने की बात भी उन्होंने कही थी।
अब तक हो चुकी पांच की गवाही
सीबीआइ की ओर से विशेष कोर्ट में यह पांचवीं गवाही है। इससे पहले राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन, पत्रकार दुर्गाकांत ठाकुर, पोस्टमार्टम करने वाले सिवान सदर अस्पताल के चिकित्सक मो. इसराइल व राजदेव रंजन के भाई कालीचरण प्रसाद की गवाही दर्ज कराई गई थी।
शहाबुद्दीन व लड्डन की नहीं हो सकी पेशी
वीडियो कांफ्रेंसिंग में तक नीकी खराबी के कारण तिहाड़ जेल में बंद आरोपित पूर्व सांसद शहाबुद्दीन व भागलपुर जेल में बंद अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां की विशेष कोर्ट के समक्ष पेशी नहीं हो सकी। जबकि, मुजफ्फरपुर कोर्ट में जेल में बंद छह अन्य आरोपितों को कोर्ट में पेश किया गया।
यह है मामला
13 मई 2016 की शाम सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के बाद इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी गई। पूर्व सांसद सहित सात आरोपितों के विरुद्ध सीबीआइ ने कोर्ट में पिछले साल 21 अगस्त को चार्जशीट दाखिल की थी। विशेष सीबीआइ कोर्ट ने चार्जशीट को संज्ञान में लेकर सेशन ट्रायल चलाने के लिए जिला जज कोर्ट भेजा था। फिलहाल इस मामले का सत्र-विचारण माननीयों (एमपी-एमएलए के लिए गठित विशेष कोर्ट) एडीजे-13 सुनील कुमार सिन्हा के कोर्ट में चल रहा। ़