Move to Jagran APP

गैर पारिवारिक बंटवारा में देनी होगी अधिक स्टाम्प ड्यूटी Muzaffarpur News

निबंधन विभाग ने विभिन्न दस्तावेज दाखिल करने के नियमों में संशोधन। महिलाओं को जमीन खरीद में मिलेगी छूट। गैर पारिवारिक संबंधों में कुल संपत्ति का 6 फीसद देना होगा शुल्क।

By Ajit KumarEdited By: Published: Sun, 07 Jul 2019 02:02 PM (IST)Updated: Sun, 07 Jul 2019 02:02 PM (IST)
गैर पारिवारिक बंटवारा में देनी होगी अधिक स्टाम्प ड्यूटी Muzaffarpur News

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों के निबंधन के शुल्क में संशोधन हुए हैं। पक्षकारों को पूर्व की तुलना में स्टाम्प ड्यूटी कम की गई है। महिलाओं को व पारिवारिक संबंधों से जुड़े दस्तावेज में छूट मिल रही है। पहली बार ये पहल जिला निबंधन विभाग ने सूची जारी कर की है। इससे बिचौलिए अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। यदि जमीन रजिस्ट्री में खरीदार महिला है, तो स्टाम्प ड्यूटी 7.7 फीसद व विकास शुल्क 1.9 फीसद देना होगा।

loksabha election banner

   50 हजार रुपये की संपत्ति तक प्रोसेसिंग फीस 75 रुपये, 1 लाख रुपये तक 175 रुपये, 2 लाख रुपये तक 300 रुपये, 2 लाख रुपये से अधिक पर 500 रुपये लगेगा। यदि क्रेता पुरुष है तो स्टाम्प ड्यूटी 8.3 फीसद व विकास शुल्क 2.1 फीसद देय है। यदि कोई संपत्ति नीलामी से खरीदी जाती है तो स्टाम्प ड्यूटी कुल संपत्ति का 6 फीसद व रजिस्ट्री चार्ज 2 फीसद है।

दान पत्र पर शुल्क

यदि विक्रेता केवल पुरुष तथा क्रेता महिला तो स्टाम्प ड्यूटी 5.7 फीसद एवं विकास शुल्क 1.9 फीसद देय है। वहीं पुरुष क्रेता है तो स्टाम्प ड्यूटी 6.3 फीसद एवं विकास शुल्क 2.1 फीसद है। पैतृक/ पारिवारिक बंटवारा में स्टाम्प फीस व विकास शुल्क 50 - 50 रुपये है। अन्य बंटवारा में 3 फीसद स्टाम्प ड्यूटी व विकास शुल्क 2 फीसद है।

पावर ऑफ अटार्नी

पावर ऑफ अटार्नी में पारिवारिक एवं रक्त संबंध होने पर स्टाम्प ड्यूटी व विकास शुल्क 1000 - 1000 रुपये देना होगागैर पारिवारिक संबंध में संपत्ति के मूल्य का 6 फीसद व विकास शुल्क 10 हजार रुपये देय होगा।

दस्तावेज लेखकों पर शिकंजा

जिला अवर निबंधक संजय कुमार ने कहा कि अब दस्तावेज लेखकों पर शिकंजा कसा जाएगा। प्रत्येक का लाइसेंस नवीनीकरण व पहचान पत्र अनिवार्य है। इसमें गड़बड़ी करने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.