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उत्पाद अधिनियम में महिला को दस साल की सजा

मुंगेर। सिविल कोर्ट में पहली बार बिहार संशोधित उत्पाद अधिनियम वर्ष 2016 के तहत खड़गपुर थाना

By JagranEdited By: Published: Sat, 16 Dec 2017 09:40 PM (IST)Updated: Sat, 16 Dec 2017 09:40 PM (IST)
उत्पाद अधिनियम में महिला को दस साल की सजा

मुंगेर। सिविल कोर्ट में पहली बार बिहार संशोधित उत्पाद अधिनियम वर्ष 2016 के तहत खड़गपुर थाना कांड संख्या 137-16 की अभियुक्त विधवा माला देवी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। उत्पाद न्यायालय के विशेष न्यायाधीश एवं एडीजे त्रिभुवन नाथ ने शुक्रवार को सेशन वाद 70\17 में बचाव एवं अभियोजन पक्ष की दलील सुनने के बाद आरोपित महिला माला देवी को बिहार संशोधित उत्पाद अधिनियम 16 के तहत दस वर्ष की सजा सुनाई। वहीं, एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर माला देवी को 6 माह अतिरिक्त कारवास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

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क्या है मामला

हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के छोटकी मुड़ेली गांव के सुरेंद्र ¨बद की विधवा माला देवी देसी महुआ शराब बनाकर बेचने का काम करती थी। बिहार में शराबबंदी की घोषणा के बाद भी माला देवी ने धंधा बंद नहीं किया था। खड़गपुर पुलिस ने माला के घर पर 3 अगस्त 2016 को छापेमारी की थी। इस दौरान दस लीटर देसी महुआ शराब एवं 15 लीटर वाले 6 गैलन में सड़ा हुआ महुआ एवं शराब बनाने के समान बरामद हुए थे। माला देवी घटनास्थल से फरार हो गई थी। 11 जनवरी 17 को पुलिस ने फिर माला देवी के घर मे देसी महुआ शराब बरामद की। इस सबंध में खड़गपुर थाना प्राथमिक संख्या 8/2017 दर्ज की गई। इस केस का मामला अभी कोर्ट में लंबित है।


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