हाई कोर्ट के निर्णय से मुखिया संघ प्रसन्न
मुंगेर। मुखिया संघ द्वारा पटना उच्च न्यायालय में दाखिल की गई याचिका का बुधवार को कोर्ट ने अपन
मुंगेर। मुखिया संघ द्वारा पटना उच्च न्यायालय में दाखिल की गई याचिका का बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इससे मुखिया संघ में खुशी व्याप्त है। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को पलट दिया। विदित हो कि राज्य सरकार ने चौदहवें वित्त आयोग और राज्य पंचम निधि की 90 प्रतिशत राशि सात निश्चय योजना में खर्च करने का निर्णय की थी तथा इसके बाद उसे लागू भी कर दिया था। इसके माध्यम से हर पंचायत में वार्ड विकास समिति का गठन कर पूरी निधि उस समिति के माध्यम से ही खर्च करने का फरमान सुनाया गया था। राज्य सरकार के इस फैसले से पंचायती राज अधिनियम के तहत मुखिया को प्राप्त अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा था। इससे पंचायत निधि की बड़ी राशि खर्च करने का अधिकार मुखिया से छीन लिया गया था। सरकार के इस निर्णय से वही वार्ड सदस्यों में प्रसन्नता थी। उन्हें सूखे पद से कुछ रस मिलने की उम्मीद दिखने लगी थी। लिहाज सरकार के निर्णय को मुखिया संघ ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी तथा कोई के फैसले का इंतजार किया जा रहा था। अपने पक्ष में कोर्ट का फैसला आते ही मुखिया खुशी से झूम उठे। कोर्ट ने हर पंचायत में गठित वार्ड विकास समिति को भी तत्काल प्रभाव से भंग करने का निर्देश दिया है। इसको लेकर खड़गपुर मुखिया संघ के अध्यक्ष संजय कुमार ¨सह, रंजन ¨बद सहित अन्य मुखिया ने प्रसन्नता व्यक्त की।