संतमत सत्संग अधिवेशन की तैयारी में जुटे सत्संगी
जमालपुर(मुंगेर) । जमालपुर प्रखंड संतमत सत्संग समिति के तत्वावधान में प्रखंड के रामनगर मोर्चा में
जमालपुर(मुंगेर) । जमालपुर प्रखंड संतमत सत्संग समिति के तत्वावधान में प्रखंड के रामनगर मोर्चा में संतमत सत्संग का दो दिवसीय विराट अधिवेशन आगामी 6 एवं 7 अक्टूबर को होगा। अधिवेशन की सफलता को लेकर रविवार को प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद यादव की अध्यक्षता में मध्य विद्यालय रामनगर मोर्चा परिसर में प्रखंड समिति की बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रमोद यादव ने कहा कि अधिवेशन में निश्शुल्क भोजन, भंडारा एवं आवास की सुविधा होगी। प्रचार मंत्री राजन कुमार चौरसिया ने कहा कि यह अधिवेशन ऐतिहासिक होगा, जिसकी व्यापक तैयारी चल रही है।
अधिवेशन के दौरान संतो द्वारा सैकड़ों नए सत्संगियों को भजन, भेद और गुरु दीक्षा देकर संतमत सत्संग से जोड़ा जाएगा। मौके पर कोषाध्यक्ष अंबिका तांती, राजेश सरस्वती,अशोक प्रसाद को कोष संग्रह एवं रॉकी तांती, चंद्रशेखर मंडल, सुभाष चौरसिया एवं उमाशंकर प्रसाद को भंडारे का प्रभारी बनाया गया।
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कई संस्थानों पर करवाई को लेकर अंचलाधिकारी ने शुरू की कवायद
संवाद सूत्र,जमालपुर(मुंगेर) : शहरी व ग्रामीणों क्षेत्र में बिना पंजीयन के कृषि मद में लगान का भुगतान कर व्यावसायिक प्रतिष्ठान ,शिक्षण संस्थान चलाने वालों के विरुद्ध शीघ्र ही कार्रवाई करने को लेकर अंचलाधिकारी शंभू मंडल ने कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत अंचल क्षेत्र के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों उस समय से जुर्माना की राशि वसूली जाएगी, जब से वे अपने प्रतिष्ठान का संचालन कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि शहर जमालपुर के अतिरिक्त अंचल के ग्रामीण क्षेत्रों में भी दर्जनों शिक्षण संस्थान, प्राइवेट स्कूल, होटल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा दुकान चलाए जा रहे हैं। जिसके लिए कृषि मद में लगान का भुगतान किया जा रहा है। अंचल कर्मियों को ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। ऐसे चयनित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध पहले नोटिस जारी किया जाएगा और उनके विरुद्ध एमबीआर का नन कन्वर्शन शुल्क का 10 प्रतिशत तथा बगैर अनुमति के ही व्यावसायिक प्रतिष्ठान के संचालन के लिए 50 प्रतिशत के साथ ही ही वर्तमान कृषि मद के निर्धारित लगान से 10 गुना अधिक वार्षिक व्यवसायिक लगान जुर्माने के रूप में वसूला जाएगा। अंचल अधिकारी द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई के दायरे में शहर के कई नामी-गिरामी प्राइवेट स्कूल सहित दर्जनों व्यावसायिक प्रतिष्ठान आएंगे। दूसरी ओर कार्यपालक पदाधिकारी दीनानाथ ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नगर परिषद से ट्रेड लाइसेंस लेना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र में कुछ दुकानदारों ने ही अब तक ट्रेड लाइसेंस लिया है।जबकि नगर विकास एवं आवास विभाग के नियम के अनुसार सभी प्रकार के व्यवसाय करने वालों के लिए ट्रेड लाइसेंस आवश्यक माना गया है।