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कराएं श्रम विभाग में निबंधन, मिलेगी सुविधाएं

मुंगेर : बिहार में मजदूरों को लेकर श्रम विभाग और श्रमिक कल्याण बोर्ड की ओर से कई लाभक

By JagranEdited By: Published: Sat, 07 Apr 2018 03:07 AM (IST)Updated: Sat, 07 Apr 2018 03:07 AM (IST)
कराएं श्रम विभाग में निबंधन, मिलेगी सुविधाएं
कराएं श्रम विभाग में निबंधन, मिलेगी सुविधाएं

मुंगेर : बिहार में मजदूरों को लेकर श्रम विभाग और श्रमिक कल्याण बोर्ड की ओर से कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है। किंतु रजिस्ट्रेशन कराने वाले मजदूरों को ही उनके काम के एवज में सुरक्षा से लेकर बेटी की शादी और बच्चों की पढ़ाई तक सहायता दी जाएगी।

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श्रम संसाधन विभाग मजदूरों का ऑन द स्पॉट निबंधन कर रहा है। निबंधन के तीन वर्ष बाद मजदूरों को अधिकांश योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा। जबकि मृत्यु सहित कई मामलों में निबंधन के दिन से कवर रहेगा। इस योजना में राजमिस्त्री, भवन, सड़क, बढ़ई, लोहार, ईंट, पत्थर तोड़ने वाले, बिजली का कार्य करने वाले, मनरेगा मजदूर तक लाभ उठा सकते हैं। श्रमिकों के निबंध को आधार से जोड़ा जा रहा है।

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किस मजदूर का होगा निबंधन :

श्रम विभाग के अधिकारी ने कहा कि मजदूर किसी भी वर्ग को हो उसका सरकारी नियमानुसार निबंधन श्रम विभाग करने के लिए अधिकृत है। मजदूर चाहे एपीएल या बीपीएल से आता हो, सबों का निबंधन किए जाने का प्रावधान है। निबंधन के समय परिचय प्रमाणपत्र के साथ आवेदन जमा करना होगा ।

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बजेगी शहनाई तो मिलेंगे 50 हजार : श्रमिकों की बेटियों के हाथ पीले कराने में श्रम विभाग मदद पहुंचाएगा। बिहार भवन एवं निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा निबंधित किए गए श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए 50-50 हजार रुपये दिए जाने का प्रावधान है। यह राशि श्रम विभाग सीधे लाभ पाने वाले श्रमिकों के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से देगा। श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों के लिए राज्य सरकार के द्वारा उनकी बेटियों की शादी के लिए उक्त राशि दी जा रही है। सरकार के इस कार्य से श्रमिकों को अपनी बेटियों की शादी में काफी मदद मिलेगी।

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कैसे मिलता है लाभ : इस योजना का लाभ वैसे श्रमिक को मिलता है, जिसका निबंधन हुए श्रम विभाग में तीन साल पूरा हो गया हो । वैसे श्रमिकों को अपनी बेटी की शादी के लिए पहले श्रम विभाग में आवेदन देना पड़ता है, जिसमें आधार कार्ड, पंजीयन कार्ड, बैंक खाता आदि कागजात जमा करने पड़ते हैं । इसके बाद विभाग पात्रता की जांच करने के बाद कागजी कार्रवाई पूरी कर श्रमिकों के खाते में पैसा आरटीजीएस करता है ।

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दो पुत्रियों को ही मिलेगा लाभ : अगर किसी एक श्रमिक की दो से ज्यादा बेटियां हैं तो इसका लाभ सभी को नहीं मिल पाएगा। हर श्रमिक को केवल उनकी दो बेटियों की शादी के लिए ही पैसा मिलेगा । दो से ज्यादा बेटियों की संख्या हुई तो शेष बेटियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।

एमपी गुप्ता, श्रम अधीक्षक, मुंगेर

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निबंधन कहां

शहरी क्षेत्र के लिए- श्रम अधीक्षक का कार्यालय

प्रखंड के कामगारों के लिए- श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का कार्यालय

कल्याणकारी याजनाएं-

योजना का नाम देय राशि

मातृत्व लाभ 10,000

पेंशन 1000 से 5000

विकलांगता पेंशन 1000

मृत्यु लाभ 1 लाख से 4 लाख

दुर्घटना 40,000

नकद पुरस्कार 10,000 से 25,000

भवन मरम्मत अनुदान 20000

साइकिल क्रय 3500

औजर क्रय 15000

शिक्षा के वित्तीय सहायता 5000 से आईआईटी तक का खर्च

दाह संस्कार सहायता 1000

अन्य कुछ योजनाएं- वित्तीय सहायता, चिकित्सा सहायता आदि


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