मुंगेर नेशनल हॉस्पिटल का लाइसेंस अगले आदेश तक रद, 1 महीने में सेवाएं बंद करने का निर्देश
मुंगेर नेशनल हॉस्पिटल का औपबंधिक निबंधन जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार ने रद कर दिया है।

एआई द्वारा जेनरेट इमेज।
HighLights
मुंगेर नेशनल हास्पिटल का औपबंधिक निबंधन रद किया गया।
अस्पताल में मानव संसाधन, आधारभूत संरचना सहित कई कमियां मिलीं।
संतोषजनक स्पष्टीकरण न देने पर जिला प्राधिकार ने कार्रवाई की।
जागरण संवाददाता, मुंगेर। छोटी केलाबाड़ी स्थित मुंगेर नेशनल हास्पिटल का औपबंधिक निबंधन जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार ने अगले आदेश तक रद कर दिया है।
अस्पताल के निबंधन संख्या 18/01.02.2025 को रद करने का मुख्य कारण निरीक्षण के दौरान अस्पताल की विभिन्न व्यवस्थाओं में मिली कमियां और कारण पृच्छा के बाद भी उनका संतोषजनक अभिलेखीय स्पष्टीकरण नहीं देना बताया गया है।
चलें कि लखीसराय जिले के मेदनी चौकी निवासी महेश साव ने नेशनल अस्पताल के विरुद्ध परिवाद दायर किया था। प्राप्त परिवाद के बाद गठित त्रिसदस्यीय जांच समिति ने सात दिसंबर 2025 को अस्पताल का निरीक्षण किया था।
इस दौरान मानव संसाधन, आधारभूत संरचना, पैथोलाजी, आइसीयू, फार्मेसी स्टोर, ओटी और इमेजिंग सेंटर में कमियां मिली थीं।
समिति ने की थी अपील
समिति ने औपबंधिक निबंधन रद करने की अनुशंसा की थी। अस्पताल प्रबंधन को प्रथम और द्वितीय कारण पृच्छा के माध्यम से जवाब का अवसर दिया।
तकनीकी समिति ने जवाब की समीक्षा में स्टाफ की अनुपस्थिति, ड्यूटी रोस्टर, उपकरणों की कार्यशीलता, स्टेरिलाइजेशन रिकॉर्ड, एक्सपायर्ड सामग्री, फायर सेफ्टी, आइसीयू प्रोटोकाल, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन और वेंटिलेटर मरीजों से संबंधित अभिलेखों पर संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं पाया।
प्राधिकार ने क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की है। संचालक को एक माह में चिकित्सीय सेवाएं बंद करने का निर्देश दिया गया है। एक माह बाद भी अस्पताल का संचालन करते पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
