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नियम व शर्तों के साथ आज से श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा धार्मिक स्थल

-धार्मिक स्थल खुलने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश -सार्वजनिक स्थानों पर आपस मे

By JagranEdited By: Published: Sun, 07 Jun 2020 10:26 PM (IST)Updated: Mon, 08 Jun 2020 06:14 AM (IST)
नियम व शर्तों के साथ आज से श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा धार्मिक स्थल

-धार्मिक स्थल खुलने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश

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-सार्वजनिक स्थानों पर आपस में छह फीट की दूरी रखनी होगी

-मंदिर जाने वालों को भी आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने की सलाह

- गर्भवती महिलाएं, बच्चों और बुजुर्गों को धार्मिक स्थल पर नहीं जाने की दी सलाह

संवाद सहयोगी, मुंगेर : सोमवार आठ जून से सभी धार्मिक स्थल के पट श्रद्धलुओं के लिए खुल जाएंगे। मठ, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, और शिवालय में लोगों की चहलकदमी बढ़ जाएगी। इसको लेकर राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है।

इसके परिपालन में बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने भी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। मंदिर और मस्जिदों में काम करने वाले पुजारी-कर्मचारियों और श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने को कहा गया है। सार्वजनिक स्थानों पर आपस में छह फीट की दूरी रखनी होगी। चेहरे को मास्क या फेस कवर से ढंकना अनिवार्य किया गया है। हाथों को सैनिटाइज करने की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। मंदिर जाने वालों को भी आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने की सलाह दी गई है।

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पूजा स्थलों पर ये सावधानी होगी जरूरी:

प्रवेश द्वार पर हैंड हाईजीन के लिए सैनिटाइजर, डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिग अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो।

लक्षण रहित व्यक्तियों (सर्दी, खांसी, बुखार आदि न होने पर) को ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।

मास्क या फेस कवर पहने होने पर ही प्रवेश की अनुमति रहेगी।

कोविड-19 संक्रमण से बचाव संबंधी प्रसार सामग्री का प्रदर्शन प्रमुखता से किया जाए।

ऑडियो एवं वीडियो क्लिप द्वारा बचाव संबंधी सावधानियों का बार-बार प्रसारण सुनिश्चित करना होगा।

आगंतुकों को जूते, चप्पल स्वयं के वाहन में रखकर आना होगा, जरूरत होने पर वह खुद ही अलग स्थान पर रखेंगे।

परिसर के बाहर एवं पार्किंग एरिया में सोशल डिस्टेंसिग का पालन सुनिश्चित करना संचालकों के लिए अनिवार्य होगा।

धार्मिक प्रतिष्ठानों में प्रसाद, चरणामृत, छिड़काव आदि का वितरण वर्जित रहेगा। मंदिर में घंटी बजाने, फूल, नारियल, अगरबत्ती, चादर आदि चढ़ाने की अनुमति न दी जाए। प्रार्थना के चटाई-कालीन या जाजिम न बिछाई जाए।

श्रद्धालु स्वयं अपना कपड़ा लाएं, सामुदायिक रसोई, लंगर, अन्नदान में साजिक दूरी का पालन अनिवार्य होगा।

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बोले शक्तिपीठ चंडिका स्थान के पुजारी:

मुंगेर के शक्तिपीठ चंडिका स्थान के पुजारी नंदन बाबा ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव को लेकर मंदिर में सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से जारी सभी निर्देशों का पालन किया जाएगा। प्रशासनिक निर्देशों के पालन के लिये प्रबंध समिति ने सभी तरह के उपाय किए हैं।

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कोट ::

आठ जून से सभी धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टूरेंट आदि खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से गाइड लाइन जारी की गई है। उसी के आलोक में जिला प्रशासन की ओर से भी गाइड लाइन जारी किया गया है। मंदिर या अन्य धार्मिक स्थलों के प्रवेश द्वारा पर हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। गर्भवती महिला, दस वर्ष से कम उम्र के बच्चे और बुजुर्गों को सुरक्षा के ²ष्टिकोण से फिलहाल धार्मिक स्थलों पर नहीं जाने की सलाह दी गई है।

राजेश मीणा, डीएम मुंगेर


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