दोस्त की प्रेमिका से दुष्कर्म की कोशिश, नाकाम होने पर डबल मर्डर; पूर्व MLA की भतीजी के हत्यारे को उम्रकैद
Munger Double Murder Case Verdict लगभग साढ़े तीन वर्ष पूर्व प्रेमी युगल रिया उर्फ ट्विंकल व मु. आरिफ की हत्या के मामले में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गुंजन पांडेय के न्यायालय में सजा के बिंदुओं पर सुनवाई हुई।
मुंगेर, संवाद सूत्र: लगभग साढ़े तीन वर्ष पूर्व प्रेमी युगल रिया उर्फ ट्विंकल व मु. आरिफ की हत्या के मामले में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गुंजन पांडेय के न्यायालय में सजा के बिंदुओं पर सुनवाई हुई।
न्यायालय ने अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के दलील सुनने के बाद सुजावरपुर गांव निवासी आरोपित मु. दानिश आजीवन कारावास व आर्म्स एक्ट मामले में तीन वर्ष की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। साथ ही न्यायालय ने 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष से एपीपी अरुण कुमार चौधरी ने बहस में भाग लिया।
क्या था प्रकरण
रिया उर्फ ट्विंकल व सुजावलपुर का मु. आरिफ कोटा में रहकर मेडिकल की तैयारी कर रहे थे। छुट्टी में दोनों घर आए थे। 20 सितंबर 2019 की रात आरोपित दानिश ने प्रेमी युगल को हथियार उपलब्ध कराने के बहाने मुंगेर सदर प्रखंड कार्यालय के निकट स्थित छात्रावास के पास बुलाया था। साथ ही दानिश ने अपने अन्य तीन सहयोगियों को भी बुलाया था।
दानिश ने रिया के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, लेकिन रिया के बचाव के कारण वह अपने गंदे इरादों में सफल नहीं हो सका। इसके बाद दानिश ने रिया की कनपटी में गोली मारकर हत्या कर दी।
इसके बाद प्रेमी मु. आरिफ को भी गोली मार मौत की नींद सुला दिया। इस मामले में तत्कालीन एसपी गौरव मंगला ने मीडिया को बताया था कि प्रेमी युगल ने आत्महत्या की है, लेकिन आरोपित दानिश की गिरफ्तारी के बाद हत्या का मामला सामने आया था।
रिया मुंगेर के पूर्व राजद विधायक विजय कुमार विजय की भतीजी थी, जिस वक्त घटना हुई थी तब यह मामला काफी सुर्खियों में रहा था।
तीन हुए थे रिहा, दानिश दोषी करार
25 अप्रैल को इस मामले में आरोपित दानिश को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। मामले में कोर्ट ने तीन अन्य आरोपित मु. आरिफ, मु. सहवाज व मु. एजाज को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया था।