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हत्या मामले में चार आरोपित को आजीवन कारावास की सजा

मुंगेर । एडीेजे चतुर्थ चंचल कुमार तिवारी ने शनिवार को 11 वर्ष पूर्व जमीन विवाद के कारण रात

By JagranEdited By: Published: Sat, 27 Feb 2021 08:35 PM (IST)Updated: Sat, 27 Feb 2021 08:35 PM (IST)
हत्या मामले में चार आरोपित को आजीवन कारावास की सजा
हत्या मामले में चार आरोपित को आजीवन कारावास की सजा

मुंगेर । एडीेजे चतुर्थ चंचल कुमार तिवारी ने शनिवार को 11 वर्ष पूर्व जमीन विवाद के कारण रात को सोते समय गणेश बिद की गोली मार कर हत्या किए जाने के मामले में आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सत्रवाद संख्या 865/10 में सजा के बिदु पर अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद धरहरा थाना क्षेत्र के राम स्वरूप बिद के तीन पुत्र क्रमश: रहिस बिद ,

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नंदलाल बिद, मकेसर बिद के साथ ही तपेश्वर बिद को आईपीसी की धारा 302 /34 में आजीवन कारावास की एवं 27 आ‌र्म्स एक्ट में तीन वर्ष की कारावास की सजा सुनाई । सभी सजाएं साथ -साथ चलेगी । न्यायालय ने दोनों धाराओं मे तीन हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया लगाया । बताते चलें कि बीते शनिवार को न्यायालय ने चारों आरोपी को दोषी करार दिया था । अभियोजन पक्ष से एपीपी अरविद कुमार सिन्हा ने बहस में भाग लिया ।

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क्या है मामला:

21 जुलाई 2010 को धरहरा थाना क्षेत्र के अमारी टोला के गणेश बिद रात में खाना खाकर घर के बरामदे में सो गया। गणेश बिद का पुत्र नकुल बिद अपने कमरे में सो रहा था। देर रात घर के बरामदे में गोली के आवाज सुनने पर जब पुत्र नकुल आया तो देखा कि आरोपी बंदूक एवं पिस्तौल लिए हैं ओर उनके पिता गणेश बिद खाट पर छटपटा रहें हैं। इस दौरान रहिम बिद ने छटपटा रहे गणेश बिद को फिर गोली मार दी। घटनास्थल पर ही गणेश बिद की मौत हो गई ।

इस मामले में मृतक के पुत्र ने धरहरा थाना में अभियुक्तों के विरूद्ध मे कांड संख्या 92/10 दर्ज करवाया था और हत्या का कारण जमीन विवाद बताया था।सजावार में रहिस बिद, नंदलाल बिद एवं मकेसर बिद सगे भाई हैं।


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