मुंगेर के जयराम यादव हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला, तीन दोषियों को सुनाई 7-7 साल की सजा
मुंगेर के जयराम यादव हत्याकांड में एडीजे-दो कोर्ट ने तीन दोषियों को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है।

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)
HighLights
तीन दोषियों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा
प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी
यह मामला 22 जून 2015 के भूमि विवाद से संबंधित
जागरण संवाददाता, मुंगेर। नया रामनगर थाना क्षेत्र के चर्चित जयराम यादव हत्याकांड में सोमवार को एडीजे-दो राकेश कुमार सिंह की अदालत ने तीन दोषियों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने दोषी सुरेश यादव, मनोज यादव और पवन कुमार रंजन पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर तीनों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन की ओर से एपीपी रामसेवक मंडल ने पक्ष रखा।
इस मामले में अदालत ने 25 अगस्त को तीनों आरोपितों को दोषी करार दिया था। सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने सजा सुनाई।
खाना खाने के बाद टहलने निकला था जयराम
मामला 22 जून 2015 का है। मृतक की पत्नी सरिता देवी ने नया रामनगर थाने में दिए आवेदन में बताया था कि उसका पति जयराम यादव रात में खाना खाने के बाद टहलने के लिए घर से निकला था। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर रात करीब 11 बजे पुलिस को सूचना दी गई।
अगली सुबह स्थानीय लोगों ने घर से कुछ दूरी पर एक बोरा बंधा होने की जानकारी दी। पुलिस को सूचना देने के बाद बोरा खोला गया तो उसमें जयराम यादव गंभीर हालत में बंधा मिला।
उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने पटना रेफर कर दिया। पटना में इलाज के दौरान जयराम की मौत हो गई।
पत्नी के बयान पर सुरेश यादव, मनोज यादव और पवन कुमार रंजन के विरुद्ध केस दर्ज की गई थी। अभियोजन के अनुसार, जयराम यादव और आरोपितों के बीच पुराना भूमि विवाद भी था।
अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीनों को दोषी ठहराया गया।
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