अभिलेख जमा नहीं करने पर प्रधान मौलवी व शिक्षकों के वेतन पर लगेगी रोक
मधुबनी । सीडब्ल्यूजेसी संख्या-20406/2018 मो. अलाउद्दीन विसमिल्लाह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में मदरसों का भौतिक स्थिति की विवरणी एवं फोटोग्राफ निर्धारित फार्मेट में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में स्थलीय जांच के लिए उपलब्ध कराना है।
मधुबनी । सीडब्ल्यूजेसी संख्या-20406/2018 मो. अलाउद्दीन विसमिल्लाह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में मदरसों का भौतिक स्थिति की विवरणी एवं फोटोग्राफ निर्धारित फार्मेट में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में स्थलीय जांच के लिए उपलब्ध कराना है। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद ने जिले के 609 कोटि के सभी मदरसों के अध्यक्ष, सचिव एवं प्रधान मौलवी को पत्र भेजकर आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिया है। शिक्षा विभाग के निर्देश के आलोक में निर्धारित मापदंड एवं मानक को पूर्ण करने वाले 609 कोटि के अनुदानित मदरसों की स्थलीय जांच त्रिसदस्यीय कमेटी के द्वारा कराई जानी है। विभागीय निर्देश के आलोक में मदरसों में भौतिक संरचना एवं अन्य विषयों की भी जांच की जानी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद ने चेताया है कि त्रिसदस्यीय कमेटी की स्थलीय जांच के लिए अभिलेख जमा नहीं करने वाले मदरसों के प्रधान मौलवी सहित शिक्षकों व शिक्षिकाओं का जनवरी से वेतन व मानदेय भुगतान पर रोक लगा दी जाएगी। स्थलीय जांच के लिए निर्धारित तिथि को प्रधान मौलवी व सचिव द्वारा अभिप्रमाणित वांछित अभिलेख जमा करने का निर्देश जिले के 609 कोटि के सभी मदरसों के अध्यक्ष, सचिव एवं प्रधान मौलवी को दिया है।
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अभिलेख जमा करने के लिए अनुमंडलवार तिथि :
अभिलेख जमा करने के लिए अनुमंडलवार तिथियों का निर्धारण भी कर दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में अभिप्रमाणित अभिलेख जमा करने के लिए सदर अनुमंडल क्षेत्र के मदरसों के लिए 13 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई है। जबकि बेनीपट्टी अनुमंडल के मदरसों के लिए 15 दिसंबर, जयनगर अनुमंडल के मदरसों के लिए 17 दिसंबर, फुलपरास अनुमंडल के मदरसों के लिए 20 दिसंबर एवं झंझारपुर अनुमंडल के मदरसों के लिए 22 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई है। डीईओ नसीम अहमद ने निर्धारित तिथि को कार्यालय में वांछित अभिलेख जमा लेने एवं पावती देने के लिए कर्मी को भी प्रतिनियुक्त कर दिया है। अभिलेख जमा करने के बाद उसका अवलोकन कर स्थलीय जांच करते हुए त्रिसदस्यीय कमेटी के द्वारा रिपोर्ट मदरसा शिक्षा बोर्ड एवं शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा।
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निर्धारित फार्मेट में जिक्र किए जाने वाले तथ्य :
वांछित अभिलेख जमा करने के लिए एक फार्मेट भी जारी किया गया है। इसमें प्रखंड व अनुमंडल का नाम, कोटि 609 का क्रमांक एवं स्तर (वस्तानियां या फौकानियां या मौलवी), मदरसा का नाम, प्रस्वीकृति की तिथि, उपलब्ध भूमि किसके नाम व किस वर्ष निबंधित है, वस्तानियां के लिए पांच कट्ठा, फोकानिया व मौलवी के लिए 20 कट्ठा (शहरी क्षेत्र में 50 प्रतिशत छूट), वर्ग कक्ष की संख्या, वास्तानियां-छह कमरा, फौकानियां-दस वर्ग कक्ष के अलावा कार्यालय, कॉमन रूम, लिपिक के लिए कार्यालय, शौचालय, भंडार के साथ पक्का भवन, मौलवी-12 वर्ग कक्ष के अलावा कार्यालय, कॉमन रूम, लिपिक के लिए कार्यालय, शौचालय, भंडार के साथ पक्का भवन, वर्ग कक्ष का आकार न्यूनतम 300 वर्गफीट, पदनाम सहित शिक्षकों की संख्या, उपस्करण एवं उपकरण, छात्र संख्या एवं शिक्षकों के अनुपात में कुर्सी, टेबल, डेस्क, आलमीरा, ब्लैकबोर्ड, चार्ट नक्शा, वर्गवार छात्र संख्या, पुस्तकालय एवं सुरक्षा कोष, गठित समिति की अनुशंसा आदि का जिक्र करना है।